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Bilaspur Teacher News: प्रिंसिपल पर FIR: नव निर्मित स्कूल भवन की सामग्री उखाड़ने के आरोप में सरपंच पति और महिला प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज

Bilaspur Teacher News: नवनिर्मित स्कूल भवन की महंगी सामग्री उखाड़ कर ले जाने के मामले में डीपीआई और कलेक्टर बिलासपुर के आदेश पर जांच हुई। इस मामले में 74 पृष्ठों के दस्तावेज शिकायत के साथ संलग्न किए गए थे। जांच में संलिप्तता पाए जाने पर तत्कालीन सरपंच पति और स्कूल की तत्कालीन महिला प्राचार्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीईओ कार्यालय की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

Bilaspur Teacher News: प्रिंसिपल पर FIR: नव निर्मित स्कूल भवन की सामग्री उखाड़ने के आरोप में सरपंच पति और महिला प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur Teacher News: बिलासपुर। जिले के बिल्हा विकासखंड के बेलतरा स्थित शासकीय हाईस्कूल के नव निर्मित भवन से कीमती सामान उखाड़कर ले जाने के मामले में पुलिस ने पूर्व सरपंच पति और तत्कालीन प्राचार्या के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायत और जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना रतनपुर में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से किए आवेदन के अनुसार 28 जुलाई 2025 को शासकीय हाई स्कूल बेलतरा के नए भवन से दरवाजा, खिड़की, ग्रील, रोशनदान, चैनल गेट और फर्श के पत्थर सहित अन्य सामग्री को बिना किसी शासकीय आदेश और सूचना के उखाड़कर निकाल लिया गया। इस दौरान भवन को भी नुकसान पहुंचा है। निकाली गई सामग्री की अनुमानित कीमत करीब दो लाख 87 हजार रुपये बताई गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि उक्त सामग्री का दूसरी जगह पर उपयोग किया गया, जिससे सरकारी संपत्ति को सीधा नुकसान हुआ।

मामले की जांच में पूर्व बेलतरा सरपंच पति रामरतन कौशिक और तत्कालीन हाईस्कूल की महिला प्राचार्या कावेरी यादव की भूमिका सामने आई है। जांच रिपोर्ट में उल्लेख है कि दोनों ने आपसी सहमति से शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

इसके आधार पर थाना रतनपुर में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 427, 34 भारतीय दंड संहिता तथा लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से किए गए आवेदन में बताया गया है कि समाचार पत्रों और विभागीय प्रतिवेदनों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद प्राथमिक जांच कराए जाने पर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला स्पष्ट हुआ। चूंकि यह मामला सीधे शासकीय संपत्ति से जुड़ा है, इसलिए पुलिसिया कार्रवाई आवश्यक पाई गई। इसी के तहत विस्तृत जांच रिपोर्ट के साथ थाना प्रभारी रतनपुर को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भेजा गया था।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर, कलेक्टर बिलासपुर के टीएल आदेश तथा रतनपुर के कार्यकारी प्राचार्य की जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है। कुल 74 पृष्ठों के दस्तावेज शिकायत के साथ संलग्न किए गए हैं। बता दे इसी मामले में डीईओ के द्वारा महिला प्राचार्या कावेरी यादव को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव के आधार पर डीपीआई ने महिला प्राचार्या को निलंबित कर दिया था।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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