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Bilaspur News: रेलवे फ्लाईओवर का होगा निर्माण, एलाइनमेंट की जद में आने वाले 6 गांवों की भूमि खरीदी बिक्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक

Bilaspur News: रेल फ्लाईओवर बनने के चलते इसकी जद में आ रहे 6 ग्रामों की भूमि पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। भू माफियाओं द्वारा टुकड़ों में बटांकन करवा करोड़ों की मुआवजा राशि हड़प शासन को क्षति पहुंचाए जाने से बचने के लिए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

Bilaspur News: रेलवे फ्लाईओवर का होगा निर्माण, एलाइनमेंट की जद में आने वाले 6 गांवों की भूमि खरीदी बिक्री पर कलेक्टर ने लगाई रोक
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By Sandeep Kumar

Bilaspur News: बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रेल फ्लाई ओवर बनाने जा रहा है। भूमाफियाओं के द्वारा भारतमाला परियोजना की तरह किसानों से औने–पौने दामों में जमीन खरीद टुकड़ों में बटांकन करवा करोड़ो रुपए मुआवजा शासन से अर्जित कर शासन को क्षति पहुंच जाने की आशंका के चलते कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 6 गांवों की जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा दगोरी बिल्हा के बीच रेल फ्लाईओवर बनाया जाना है। रेल फ्लाईओवर के अभिसरण ( एलाइनमेंट) के बीच 6 गांवों की भूमि आ रही है। इसका प्रस्ताव रेलवे के द्वारा जिला प्रशासन को भेजा गया है। उक्त ग्रामों में भूमि की अवैध और अनाधिकृत खरीदी बिक्री की संभावना बढ़ने की आशंका को देखते हुए उक्त रेलवे लाइन के एलाईनमेंट क्षेत्र में आने वाले सभी भूमियों की खरीदी बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लगा दिया है।

रेलवे के पत्र के पत्र के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने उक्त 6 गांवों की भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किए है। उक्त आदेश के अनुसार प्रस्तावित दगोरी-बिल्हा के बीच रेल पलाई ओवर निर्माण के अंतर्गत जिला बिलासपुर अंतर्गत अंतिम अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण होने तक एवं आवश्यक अधिसूचना जारी किए जाने तक, जिला बिलासपुर के अंतर्गत उक्त रेल पलाई ओवर

के अभिसरण (एलाईनमेंट) में आने वाले अनुविभाग बिल्हा, तहसील बिल्हा के 6 ग्रामों में भूमि के अंतरण, बटांकन, व्यपवर्तन तथा भूमि के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

बिलासपुर जिले के बिल्हा तहसील अंतर्गत इन गांवों की भूमि खरीदी बिक्री में लगी रोक:–

1 बिल्हा

2 दगोरी

3 गोढ़ी

4 उटगन

5 किरारीगोड़ी

6 भैसबीड़

उक्त ग्रामों के अंतर्गत स्थित किसी भूमि का अंतरण अर्थात खरीदी–बिक्री कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। प्रभावित व्यक्ति पक्षकार, भूमि अंतरण के संबंध में यदि कोई समस्या या अत्यावश्यक और वैध कारणों से बेचने की जरूरत हो तो कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। कलेक्टर की अनुमति के बाद ही उक्त ग्रामों में भूमि की खरीदी– बिक्री की जा सकती है।

भारतमाला में हो गया था खेला

भारत शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट में भी भूमाफियाओं ने अफसरों से मिलीभगत कर अधिग्रहण की जद में आने वाले किसानों की भूमि को औने– पौने दामों में खरीद टुकड़ों में बटांकन करवा लिया था। जिसके चलते शासन को अरबों रुपए मुआवजा बांटना पड़ा और शासन को क्षति हुई। इस मामले में एनपीजी में लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद सरकार ने जिम्मेदारों को निलंबित किया और ईओडब्लू को जांच का जिम्मा दिया था। अब बिलासपुर में कलेक्टर ने शासन को क्षति पहुंचने से बचाने के लिए पहले ही आदेश जारी किया।


Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

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