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Bilaspur News: पूर्व विधायक का कारनामा, कब्रिस्तान की जमीन करवा ली रजिस्ट्री, कलेक्टर क़े आदेश पर नामांतरण किया शून्य

Bilaspur News: चर्च के नाम दर्ज कब्रिस्तान की जमीन को कांग्रेस के तत्कालीन विधायक ने अपने और पुत्र के नाम रजिस्ट्री करवा ली थी। जिला प्रशासन ने नामांतरण शून्य करवा उक्त जमीन को वापस चर्च के नाम करवा दी हैं...

Bilaspur News: पूर्व विधायक का कारनामा, कब्रिस्तान की जमीन करवा ली रजिस्ट्री, कलेक्टर क़े आदेश पर नामांतरण किया शून्य
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By NPG News

Bilaspur News बिलासपुर। कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम केरकेट्टा के द्वारा चर्च ऑफ क्राईष्ट के नाम दर्ज 1 एकड़ कब्रिस्तान भूमि को अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली गई थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने शिकायत मिलने पर पुनर्विलोकन करवा नामांतरण रद्द करवा दिया है। बेशकीमती जमीन वापस चर्च के नाम दर्ज की गई हैं।

कुदुदंड पटवारी हल्का नंबर 34 तहसील व जिला बिलासपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 296/1, रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) को पाली– तानाखार विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे मोहित राम केरकेट्टा और उनके पुत्र शंकर राम केरकेट्टा के द्वारा रजिस्ट्री करवा ली गई थी। इस जमीन की रजिस्ट्री 16 दिसंबर 2021 को 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में करवाते हुए कांग्रेस के तत्कालीन विधायक ने अपने और पुत्र के नाम करवा ली थी। इसके बाद 9 फरवरी 2022 को नामांतरण विधायक और उनके पुत्र के नाम कर दिया गया। जबकि यह जमीन चर्च ऑफ क्राईष्ट के नाम कब्रिस्तान हेतु दर्ज थी।

कलेक्टर अवनीश शरण को इस मामले में नियम विरुद्ध रजिस्ट्री और नामांतरण करवा कब्रिस्तान की एक एकड़ जमीन हड़पने की शिकायत प्राप्त हुई थीं। उक्त शिकायत को संज्ञान में लेकर पुनर्विलोकन के निर्देश दिए गए थे। जिस पर एसडीम बिलासपुर के द्वारा धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन किया गया। जिस पर मोहित केरकेट्टा के पुत्र शंकर केरकेट्टा के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से पुनर्विलोकन पर आपत्ति पेश की गई कि आवेदित भूमि खसरा नंबर 296/1 खुली पड़त भूमि है, यह कब्रिस्तान की भूमि नहीं रही जो खसरा पंचशाला वर्ष 1993– 94 से 1996– 97 एवं बी–1 किश्तबंदी खतौनी में स्पष्ट रूप से दर्शित है। जबकि वास्तव में कब्रिस्तान की भूमि खसरा नंबर 296/2 रही है। पर दोस्तों भेजो क्या अवलोकन के पश्चात इसका नामांतरण शून्य कर उक्त वाद भूमि को राजस्व अभिलेखों में चर्च ऑफ क्राईष्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के नाम पर वापस दर्ज किया गया है।

बता दे कि उक्त जमीन बेशकीमती हैं। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ो में है जिसे कांग्रेस के पूर्व विधायक ने अपने और पुत्र के नाम मात्र 99 लाख रुपए में रजिस्ट्री करवा लिया गया था। अब नामांतरण रद्द कर दिया गया है। वही चर्च ऑफ क्राईष्ट मिशन इन इंडिया के प्रशासक के रूप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर को 20 सितंबर 2024 को कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रशासक नियुक्त किया है।

बता दे कि मोहित राम केरकेट्टा किसान कांग्रेस कोरबा के जिला अध्यक्ष थे। 2018 में पाली– तानाखार सीट से कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ कर पहली बार विधायक बने थे। मोहित राम को कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया था। उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा हासिल था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया था। जिसके बाद उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया था। चुनाव में कांग्रेस सरकार की पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

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