Bilaspur News: पहले बेची सरकारी जमीन, फिर बोला झूठ... अब गई कोटवारी
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक कोटवार ने तो गजब ही कर दिया। पहले सरकारी जमीन बेच दी। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा। कोटवार ने सफेद झूठ बोल दिया। निजी जमीन बेचने की बात कह दी। जांच में झूठ पकड़ा गया। नायब तहसीलदार ने सरकारी जमीन बेचने के आरोप में कोटवार को बर्खास्त कर दिया है।
बिलासपुर। मामला बेलतरा तहसील के ग्राम बसहा का है। ग्राम कोटवार के पद पर संतोष कुमार गंधर्व पिता सुधोराम पदस्थ था। कोटवार के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर अवनीश शरण से कोटवारी जमीन को बेचने तथा रास्ते पर कब्जा करने की शिकायत की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने बिलासपुर एसडीएम कर जांच करने व कार्रवाई का निर्देश दिया था।
कलेक्टर के निर्देश पर बिलासपुर एसडीएम ने नायब तहसीलदार राहुल साहू को जांच अधिकारी नियुक्ति करने के साथ ही रिपोर्ट पेश करने कहा था। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने कोटवार को नोटिस जारी कर राजस्व दस्तावेज पेश करने के साथ ही ग्रामीणों की शिकायत पर अपना पक्ष रखने कहा था। नोटिस के जवाब में कोटवार ने बताया कि कोटवारी भूमि से लगी उसकी निजी पैतृक भूमि है। पैतृक जमीन को उसने बेचा है। कोटवार के जवाब के बाद नायब तहसीलदार ने राजस्व महकमे से रिपोर्ट मांगी थी।
0 कोटवार ने बेची सरकारी जमीन, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
ग्राम बसहा तहसील बेलतरा स्थित भूमि खसरा नंबर 221/1 रकबा 0.292 हेक्टेयर को संतोष कुमार पिता स्व सुधो राम द्वारा धनेश्वर प्रसाद कश्यप पिता राधेश्याम कश्यप को बेच दिया है। पटवारी ने खसरा–1 ने पेश प्रतिवेदन में बताया है कि ग्राम बसहा तहसील बेलतरा में स्थित उक्त कोटवारी भूमि कोटवार संतोष कुमार पिता सुधोराम के नाम पर दर्ज है। कोटवार ने कोटवारी जमीन को ही बेच दी है।
0 कोटवार को किया बर्खास्त
छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 230 के कंडिका पांच के अनुसार संतोष कुमार गंधर्व पिता सुधोराम को कोटवारी भूमि बेचने पर बर्खास्त कर दिया है। नायब तहसीलदार ने कोटवार द्वारा शासकीय भूमि में किए गए बेजाकब्जा को हटाने का आदेश दिया है।