Bilaspur News: एनडीपीएस एक्ट में संभाग कमिश्नर ने दो को भेजा जेल
Bilaspur News: एनडीपीएस एक्ट में जेल से छुटे दो आरोपियों के द्वारा लगातार नशे के व्यापार में संलिप्त रहने पर दो आरोपियों को पुलिस अधीक्षकों के प्रतिवेदन पर 3 माह के लिए जेल भेजा है।
Bilaspur News: बिलासपुर। एनडीपीएस एक्ट में संभाग कमिश्नर ने दो आरोपियों को 3 माह के लिए जेल भेजा है। जेल भेजे गए आरोपियों में एक बिलासपुर जिले के कोटा थाने क्षेत्र का रमेश दुबे पिता जमुना प्रसाद दुबे तथा दूसरा सक्ती जिले के बड़ा बाराद्वार थाना क्षेत्र का चूड़ामणि साहू है। दोनों के विरुद्ध स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 10 के तहत कमिश्नर ने आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि दोनों के विरुद्ध संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने इस्तगासा पेश किया था,जिसमें पुलिस अधीक्षक सक्ती द्वारा चूड़ामणि साहू के विरुद्ध 2020 में 20.5 किलो गांजा पकड़ने के प्रकरण में दोषसिद्धि की अपील प्रचलित है,भविष्य में और इस तरह की घटना को रोकने समाज पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ देने के विरुद्ध पिट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव दिया था। इसी तरह का प्रस्ताव रमेश दुबे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने दिया गया था।
इस्तगासा पर संभाग आयुक्त ने दोनों को सुनवाई का अवसर दिया। सुनवाई में रमेश दुबे ने खुद को शुगर का मरीज और 60 वर्ष उम्र हो जाने तथा सभी मामलों में जमानत पर होने तथा किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं होने का हवाला दिया। जबकि चूड़ामणि साहू ने वर्ष 2016 से डीजल ऑटो चलाकर जीवनयापन करने तथा एनडीपीएस के मामले में जमानत पर बाहर होने तथा अभी अभियोग लंबित रहने के आधार पर और खुद के सुधार जाने के आधार पर दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया था।
पुलिस अधीक्षकों के प्रतिवेदन में स्पष्ट था कि मादक पदार्थों के विक्रय के लिए आरोपियों के द्वारा स्वयं के अलावा एजेंटों के माध्यम से अवैध व्यापार में लिप्त रहा जाता है। सूचना संकलन के अभाव में आरोपी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। जिससे क्षेत्र में काफी जनाक्रोश व्याप्त है। आयुक्त बिलासपुर संभाग महादेव कावरे सुनवाई उपरांत धारा 10 के तहत 3 माह के लिए दोनों को जेल भेजने कार्रवाई की है ।
बिलासपुर के आरोपी के विरुद्ध 2019 में दर्ज हुआ था अपराध
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने कोटा थाना क्षेत्र के रमेश दुबे के विरुद्ध बनाए इस्तगासा में उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 317/2019 में 0.260 किलो गांजा, अपराध क्रमांक 513/2019 में 1.2 किलो गांजा, अपराध क्रमांक 247/2021 में 0.50 किलो गांजा पकड़ने का अपराध विचाराधीन होने, भविष्य में अपराध रोकने तथा समाज में बुरा प्रभाव पड़ने से रोकने हेतु प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर आयुक्त बिलासपुर संभाग महादेव कावरे ने सुनवाई उपरांत 3 माह के लिए जेल भेजा गया ।