Begin typing your search above and press return to search.

Bilaspur News: नायब तहसीलदार ने महिला की 9 एकड़ जमीन चढ़ा दी दूसरे के नाम, कलेक्टर ने निलंबन प्रस्ताव भेजने और FIR करवाने के दिए निर्देश

Bilaspur News: महिला की जमीन को अन्य व्यक्ति के नाम चढ़ाने की शिकायत टीएल की बैठक में मिली थी। कलेक्टर अवनीश शरण ने एसडीएम से जांच करवा मामला प्रमाणित पाए जाने पर नायब तहसीलदार की निलंबन का प्रस्ताव भेजने और उस पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

Bilaspur News: नायब तहसीलदार ने महिला की 9 एकड़ जमीन चढ़ा दी दूसरे के नाम, कलेक्टर ने निलंबन प्रस्ताव भेजने और FIR करवाने के दिए निर्देश
X
By Sandeep Kumar

Bilaspur News: बिलासपुर। बिलासपुर जिला के पचपेड़ी तहसील स्थित एक गांव की 9 एकड़ 44 डिसमिल भूमि को दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ाने वाले तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश कलेक्टर अवनीश शरण ने दिए हैं। इसके साथ ही नायब तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर की कार्यवाही के निर्देश भी एसडीएम मस्तूरी को कलेक्टर ने दिए हैं।

पचपेड़ी तहसील के ग्राम भुरकुंडा सूर्यवंशीपारा स्थित गौरीबाई एवं अन्य की 9 एकड़ 44 डिसमिल जमीन को तत्कालीन नायब तहसीलदार रमेश कुमार कमार ( वर्तमान में जीपीएम जिला में नायब तहसीलदार ) ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वाद भूमि को निजी भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। उक्त जमीन को पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में निस्तार पत्रक में दर्ज होना बताया हैं। उक्त भूमि को विक्रम सिंह पिता हेमलाल निवासी धनगवा के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसकी शिकायत टीएल में मिली थी।

कलेक्टर अवनीश शरण ने मस्तूरी एसडीएम को जांच के निर्देश दिए थे। जांच में जानकारी लगी कि 24 सितंबर 2021 को ज्ञापन जारी कर हल्का पटवारी को 7 दिनों में बी–1, खसरा समेत पालन–प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन जारी किया गया है। जिसके परिपालन में पटवारी ने रिकार्ड दुरस्त किया है। तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण की सत्यापित दस्तावेज जांच के दौरान उपलब्ध नहीं करवाए गए। तहसीलदार पचपेड़ी द्वारा मौखिक रूप से प्रकरण कार्यालय में उपस्थित नहीं होने और मूल प्रकरण के भौतिक रूप से कार्यालय में नहीं होने की जानकारी दी गई।

एसडीएम मस्तूरी की जांच रिपोर्ट को कलेक्टर ने ज्वाइंट कलेक्टर मनीष साहू से परीक्षण करवाया। फिर कार्यवाही हेतु एसडीएम को निर्देशित किया। जानिए कार्यवाही के लिए कलेक्टर ने क्या बिंदु तय किए

1– जांच बिंदुओं के अवलोकन से प्रथम दृष्टया रमेश कुमार कमार तात्कालिन नायब तहसीलदार पचपेढ़ी (वर्तमान नायब तहसीलदार जिला जीपीएम) का दोष परिलक्षित होता है । इसलिए रमेश कुमार कमार तहसीलदार मस्तूरी के विरुद्ध एफआईआर की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– अनावेदक विक्रम सिंह पिता हेमलाल के उक्त नामांतरण पर पुनर्विचार करते हुए शासकीय भूमि एवं अन्य विधिक भू– स्वामी के नाम पर करने की विधि वत कार्यवाही करना सुरक्षित करें।

3– यह सुनिश्चित करें कि मामले के संपूर्ण विधिवत निराकरण तक प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय ना हो

4– उक्त खसरों के धान पंजीयन/ धान विक्रय पर रोक लगाया जाना सुनिश्चित करें।

5– अनावेदक विक्रम सिंह ने उक्त खाता को एक्सिस बैंक रायपुर में बंधक रखकर लोन प्राप्त किया गया है, लोन की राशि संबंधित व्यक्ति से जमा करवाना सुनिश्चित करें।

Sandeep Kumar

संदीप कुमार कडुकार: रायपुर के छत्तीसगढ़ कॉलेज से बीकॉम और पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से MA पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं। पिछले 10 सालों से विभिन्न रीजनल चैनल में काम करने के बाद पिछले सात सालों से NPG.NEWS में रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

Read MoreRead Less

Next Story