Bilaspur News: न्यायधानी में जस्टिस मार्ग को सुगम बनाने के लिए कलेक्टर ने बदला बसों का रूट: देखें कलेक्टर का आदेश...
Bilaspur News: न्यायधानी में जस्टिस मार्ग को सुगम और निरापद बनाए रखने के लिए बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बसों का रूट बीडीएल दिया है. कलेक्टर ने अपने आदेश में एसएसपी रजनीश सिंह के प्रतिवेदन का हवाला भी दिया है.

Bilaspur News: बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर की अनुशंसा और प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बसों के लिए पुराने रूट पर बैन लगाते हुए नया रूट तय कर दिया है। कलेक्टर का यह आदेश एक जून से प्रभावशील होगा।
एसएसपी ने प्रतिवेदन में लिखा है कि बिलासपुर शहर के लगातार विस्तार के फलस्वरूप शहर के भीतर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। छग उच्च न्यायालय के जस्टिसगण शहर के व्यस्ततम क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। जस्टिस मार्ग को सुगम बनाये रखने तथा नगर के महत्वपूर्ण स्थान नेहरू चौक जहां तहसील कार्यालय, छग भवन, जिलाधीश कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला न्यायालय सहित कई अन्य विभागीय भवन स्थित हैं एवं यहां से जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आना-जाना लगा रहता है। ऐसी दशा में अधिकांश बसें शहर के अत्यंत व्यस्ततम यातायात दबाव वाले स्थानों से होकर गुजरने के कारण यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम एवं सुचारू बनाए रखने के लिए सवारी बसों के संचालन हेतु परिवर्तित मार्ग से परिचालन हेतु प्रस्तावित किया गया है। बस संचालकों के साथ हुई बैठक 21.5.2025 में भी उक्त संबंध में सहमति होना बैठक की कार्यवाही विवरण में दर्शित है।
लिहाजा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 एवं छ0ग० मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत जनहित में सुरक्षा की दृष्टि से उपरोक्तानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर के प्रस्ताव से सहमत होते हुए, शहर के भीतर बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम करने, आमजन एवं विशिष्ट अतिथियों हेतु यातायात व्यवस्था को सरल एवं सुगम बनाने तथा सुचारू रूप से संचालन हेतु कम दूरी की छोटी एवं मध्यम बसों को छोड़कर शेष सवारी बसों के शहर में प्रवेश को प्रतिबंधित करते हुए संचालन हेतु निम्नानुसार परिवर्तित मार्ग / रूट निर्धारित किया जाता है-
0 बसों के लिए निर्धारित रूट-
हाई टेक बस स्टेण्ड से सभी दिशाओं की ओर आने-जाने वाली बसों से शहर में यातायात के दबाव को कम करने हेतु प्रातः 06 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक के लिए निम्नानुसार प्रस्तावित मार्ग निर्धारित किया जाता है-
(01) (व्हाया रतनपुर)-
रतनपुर होकर कटघोरा-अम्बिकापुर एवं पेण्ड्रा गौरेला की ओर आने-जाने वाली बस हाईटेक बस स्टेण्ड से गुम्बर पेट्रोल पम्प, छतौना मोड़, पेण्ड्रीडीह से नेशनल हाईवे, सकरी, सेंदरी बाईपास होते हुए रतनपुर रोड होते हुए परिचालन कर सकेंगे।
(02) (व्हाया मस्तुरी)-
मस्तुरी होकर पचपेड़ी-जांजगीर-शिवरीनारायण की ओर आने-जाने वाली बसें-हाईटेक बस स्टैण्ड से गुम्बर पेट्रोल पम्प, सिरगिट्टी, महमंद, मस्तुरी होते हुए परिचालन कर सकेंगे।
(03) (व्हाया सीपत)-
सीपत एवं सीपत होकर आगे जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टेण्ड से गुम्बर पेट्रोल पम्प, सिरगिट्टी, महमंद, गुरूनानक चौक, मोपका होते हुए परिचालन कर सकेंगे।
(04) (व्हाया सकरी-तखतपुर)-
सकरी-तखतपुर होकर कोटा-मुंगेली की ओर जाने वाली बसें हाईटेक बस स्टेण्ड से गुम्बर पेट्रोल पम्प, छतौना मोड, पेण्ड्रीडीह नेशनल हाईवे, सकरी बाईपास होते हुए परिचालन कर सकेंगे।
0 1 जून से प्रभावशील होगा आदेश
कलेक्टर का यह आदेश 01 जून 2025 से प्रभावशी होगा।