Begin typing your search above and press return to search.

बड़ा एक्शन: छत्तीसगढ़ में बड़े बिल्डर पर चला निगम का डंडा, 16 एकड़ की कॉलोनी का प्रोजेक्ट निरस्त, रजिस्ट्री पर भी बैन...

विकास कार्य पूरा नहीं करने वाले छत्तीसगढ़ के बड़े बिल्डर माने जाने वाले बिल्डर के 16 एकड़ के प्रोजेक्ट की अनुमति निगम ने निरस्त कर दी है। उक्त प्रोजेक्ट के रजिस्ट्री पर रोक लगाने के अलावा रेरा को भी कार्यवाही के लिए पत्र लिखा गया है।

बड़ा एक्शन: छत्तीसगढ़ में बड़े बिल्डर पर चला निगम का डंडा, 16 एकड़ की कॉलोनी का प्रोजेक्ट निरस्त, रजिस्ट्री पर भी बैन...
X
By Gopal Rao

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने एक बड़े बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए समय पर विकास कार्य पूरा नहीं करने क़े मामले में 16 एकड़ भूमि पर दी गई प्रोजेक्ट की अनुमति निरस्त कर दी है। इसके साथ ही रजिस्ट्री पर बैन लगाने पंजीयन कार्यालय को पत्र लिखा गया है।

कालोनी विकास से संबधित सभी कार्य करने की शर्तों पर नगर निगम से कालोनी विकास अनुमति लेकर विकास नहीं करने वाले आसमां बिल्डर एवं कालोनाइजर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने कालोनाइजर के सकरी स्थित प्रोजेक्ट के कालोनी विकास अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त करने के बाद अलग अलग खसरा नंबर के लगभग कुल रकबा 16.44 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने नगर निगम ने उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा गया है 59 अलग अलग खसरा नंबर की भूमि का पंजीयन ना किया जाएं।

आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर असीम जाफरी द्वारा सकरी प.ह.नं 45 तहसील तखतपुर के भूमि खसरा क्र. 178/2.128/1,172/7,182/1,183/2,172/9,172/10, 183/4, 168, 88/2, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99/1, 102, 105/2, 130, 172/1, 174, 177, 179/1, 179/2, 180/3, 183/5, 105/1, 172/2ग (173), 172/3, 172/6, 176, 181/3, 96/2, 109/3, 103, 175, 131/1, 127/2. 129/1, 109/1,89/1, 89/2, 180/4, 125/3, 125/2, 80/2, 172/2/9501, 128/2, 126/1. 126/2, 101/3, 101/2, 88/4, 88/5, 94/2, 108/3 कुल रकबा 16.442 एकड़ भूमि पर कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर का पत्र क्र./10049/प्र.क्र.213/न.ग्रा.नि./2019 को 27 नवंबर 2019 को विकास अनुज्ञा और कालोनी विकास की अनुमति नगर एवं ग्राम निवेश की शर्तों के अनुसार तीन साल की समय अवधि के लिए दिया गया था। समय अवधि बीत जाने के बावजूद कालोनाइजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण नहीं किया गया और ना ही समय अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन दिया गया। इस संबंध में निगम द्वारा कालोनाइजर को 8 अगस्त 2024 को पत्र जारी किया गया था, पर कालोनाइजर द्वारा पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर प्राइवेट लिमि. के उक्त खसरा नंबर के कुल रकबा 16.444 एकड़ भूमि की कालोनी विकास अनुमति स्वमेय निरस्त हो गई। जिसके बाद उक्त खसरा नंबर की भूमि पर रजिस्ट्री नहीं करने पंजीयन कार्यालय को पत्र लिखकर सूचना दी गई है।

लगातार मिल रही थी शिकायतें:–

आसमां बिल्डर्स एवं कालोनाइजर द्वारा निर्मित कालोनी में मूलभूत सुविधा और अन्य विकास कार्यों को लेकर नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी। बिजली, पार्क, अधूरी सड़कें समेत अन्य कार्य अब तक अधूरें हैं, जिसे पूरा करने में कालोनाइजर द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की जा रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निगम ने सख्त कार्रवाई की है।


Gopal Rao

गोपाल राव रायपुर में ग्रेजुएशन करने के बाद पत्रकारिता को पेशा बनाया। विभिन्न मीडिया संस्थानों में डेस्क रिपोर्टिंग करने के बाद पिछले 8 सालों से NPG.NEWS से जुड़े हुए हैं। मूलतः रायपुर के रहने वाले हैं।

Read MoreRead Less

Next Story