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होटल व्यवसायी आपदा को इस अंदाज में बदल रहे अवसर में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशो व गाइड लाइन का खुलेआम उड़ा रहे माखौल

CG News: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी की गई एडवाइजरी में साफ कहा है, होटल या रेस्टोरेंट अपने संचालन खर्च मसलन गैस, ईंधन या बिजली को ग्राहकों पर अलग से नहीं डाल सकते। मेनू में दर्ज मूल्य ही अंतिम होगा और उस पर केवल वैध कर ही जोड़े जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायी CCPA द्वारा एडवाइजरी का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दीवारों पर चस्पा किए गए पर्चे में LPG संकट का हवाला देते हुए अतिरिक्त चार्ज ठोंक दिया है।

होटल व्यवसायी आपदा को इस अंदाज में बदल रहे अवसर में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशो व गाइड लाइन का खुलेआम उड़ा रहे माखौल
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इमेज सोर्स- गूगल, एडिट बाय- NPG News

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। 27 मार्च 2026|उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी की गई एडवाइजरी में साफ कहा है, होटल या रेस्टोरेंट अपने संचालन खर्च मसलन गैस, ईंधन या बिजली को ग्राहकों पर अलग से नहीं डाल सकते। मेनू में दर्ज मूल्य ही अंतिम होगा और उस पर केवल वैध कर ही जोड़े जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में होटल व रेस्टोरेंट व्यवसायी CCPA द्वारा एडवाइजरी का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। दीवारों पर चस्पा किए गए पर्चे में LPG संकट का हवाला देते हुए अतिरिक्त चार्ज ठोंक दिया है।


भोजन और नाश्ते की थाली में गैस चार्ज का तड़का लगाकर शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट नियमों को खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं। गैस संकट का हवाला देते हुए ग्राहकों से अतिरिक्त वसूली की जा रही है। होटल व रेस्टोरेंट की दीवारों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इजरायल,अमेरिका व ईरान युद्ध और ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने के बाद हालिया गैस संकट को देखते हुए CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मेन्यू में दर्ज कीमत के अनुसार ही ग्राहकों से पैसे लेने की बात कही है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटलों और रेस्टोरेंट्स द्वारा एलपीजी या गैस शुल्क के नाम पर अतिरिक्त वसूली को गलत ठहराते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ बिलासपुर के कई प्रतिष्ठानों में खाने-पीने की कीमतों में वृद्धि और अलग से शुल्क लेने नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ग्राहकों से एलपीजी या गैस शुल्क के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है। कुछ प्रतिष्ठानों ने तो खुले तौर पर नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें गैस की किल्लत का हवाला देते हुए नाश्ते और खाने की कीमतों में बढ़ोतरी की जानकारी दी गई है। एक होटल में चस्पा किए गए नोटिस में लिखा है, गैस की किल्लत और दामों में वृद्धि की वजह से खाने की वस्तुओं का दाम 10 से 20 रुपए बढ़ाया गया है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है पुरानी दरे फिर लागू होंगे, असुविधा के लिया खेद है, धन्यवाद।

1915 पर कॉल कर, करें शिकायत

CCPA ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। गैस किल्लत के नाम पर अतिरिक्त बिल वसूलने की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915, एनसीएच ऐप या ई-जाग्रति पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कदम उपभोक्ताओं को जागरूक और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा,गैस की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ऐसे में भोजन या नाश्ते के बिल में गैस शुल्क के नाम पर अतिरिक्त राशि जोड़ना पूरी तरह अनुचित है। फिलहाल कोई शिकायत नहीं मिली है, यदि कोई प्रतिष्ठान ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्या है CCPA की एडवाइजरी

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने साफ किया है, होटल और रेस्तरां खाने के बिल में गैस किल्लत या ईंधन की बढ़ी कीमतों LPG Charges के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते। यह कदम उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। अतिरिक्त शुल्क लेने की मनाही- गैस सरचार्ज, ईंधन समायोजन या परिचालन लागत के नाम पर बिल में अलग से शुल्क जोड़ना अवैध है।

मेन्यू के आधार पर लेना होगा बिल- जो कीमत मेन्यू कार्ड में दी गई है, वही अंतिम मूल्य होगी। इसमें केवल सरकार द्वारा लागू टैक्स ही जोड़े जा सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क लगाना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अनुचित व्यापारिक तरीका माना जाएगा।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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