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Bilaspur Highcourt News: स्वास्थ्य सचिव को दोबारा पेश करना होगा जवाब, आधे अधूरे जवाब को लेकर हाई कोर्ट नाराज, पढ़िये क्या है मामला

Bilaspur Highcourt News: सेंदरी के राज्य मानसिक चिकित्सालय में विभिन्न पदों पर भर्ती में हो रही देरी पर कोई सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई।

CG Highcourt News
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर l सेंदरी के स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक, पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर जैसे अहम पदों पर भर्ती में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव के शपथ पत्र को अपर्याप्त और अस्पष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। अब उन्हें भर्ती प्रक्रिया, सिलेबस और चयन की स्थिति का पूरा ब्यौरा देते हुए नया शपथ पत्र देने का आदेश दिया गया है।

सेंदरी के स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में कई अहम पदों पर नियुक्ति लंबित है। इस मामले में 22 सितंबर 2025 को हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया था। लेकिन विभाग में यह पद खाली होने के कारण सचिव ने कोर्ट से अनुमति लेकर खुद शपथ पत्र पेश किया। बताया था कि लोक सेवा आयोग के पत्र के बाद विभाग ने 3 अक्टूबर 2025 को भर्ती परीक्षा के सिलेबस और प्रक्रिया संबंधी दस्तावेज आयोग को सौंप दिए हैं। लेकिन सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिन्हा ने बताया कि शपथ पत्र में न तो भर्ती की वर्तमान स्थिति का उल्लेख है और न ही प्रक्रिया का स्पष्ट ब्यौरा। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधूरे दस्तावेज मंजूर नहीं हैं, सचिव को दोबारा शपथ पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं।

चतुर्थ श्रेणी भर्ती का ब्यौरा भी मांगा गया

शपथ पत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का भी उल्लेख किया गया। भृत्य और चौकीदार के 6 पदों के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर 17-18 सितंबर को दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराया गया। उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्र जांच के लिए संबंधित संस्थानों को भेजे गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद नियुक्ति आदेश जारी होंगे। वहीं वार्ड बॉय और वार्ड आया की भर्ती परीक्षा व्यापमं द्वारा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

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