Bilaspur Highcourt News: सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने अदालत में राज्य सरकार ने मांगा 15 दिन का समय...
Bilaspur Highcourt News:सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मेरिट में आए अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देने हेतु हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है।
Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने 15 दिन का समय मांगा है। इससे पहले मई 2023 में हाईकोर्ट में नरेंद्र व्यास की सिंगल बेंच ने तीन माह में प्लाटून कमांडर के पद से 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर पुरुष अभ्यर्थियों के नाम जोड़कर रिजल्ट घोषित करने के निर्देश जारी किए थे। 3 माह बाद भी इसमें भर्ती नहीं हो सकी है। अब राज्य सरकार ने 15 दिन का समय भर्ती का रिजल्ट जारी करने के लिए मांगा है।
2018 में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह, सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज, सब इंस्पेक्टर रेडियो के 655 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इस बीच सरकार बदल गई और राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई। इस बीच भर्ती परीक्षा स्थगित रही अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पद बढ़ाकर 975 पदों पर भर्ती हेतु वैकेंसी निकाली। 2021 में निकली भर्ती के लिए 29 जनवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई। फिर 26 मई से 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा आयोजित हुई। 18 से 30 जुलाई 2023 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हुआ। 17 अगस्त से 8 सितंबर तक इंटरव्यू का आयोजन हुआ।
इंटरव्यू होने के बाद भी अब तक के रिजल्ट की घोषणा नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों ने इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी। जिस पर मई 2024 में जस्टिस नरेंद्र व्यास की अवकाशकालीन सिंगल बेंच ने तीन माह में रिजल्ट घोषित कर नियुक्ति देने के आदेश जारी किए थे। साथ ही प्लाटून कमांडर के पद पर चयनित 370 महिला अभ्यर्थियों की जगह पुरुष अभ्यर्थियों की सूची बनाने के निर्देश दिए थे।
तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकी है। इसके लिए मेरिट सूची में आए अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने गृहमंत्री के बंगले का घेराव भी किया था। पर अब तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। अब शासन ने इसमें मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदान करने के लिए हाइकोर्ट में 15 दिन का समय मांगा है।