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Bilaspur Highcourt News: शराब घोटाले में अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी को असंवैधानिक ठहराने की याचिका खारिज

शराब घोटाले में अनवर ढेबर को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी को असंवैधानिक ठहराने की याचिका खारिज
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में दो हजार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर को बिलासपुर हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए एफआईआर व रिमांड आदेश को रद्द करने के अलावा गिरफ्तारी प्रक्रिया को असंवैधानिक ठहराने की मांग की थी।

अनवर ढेबर को ACB ने आबकारी घोटाले के तहत दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया था। ढेबर की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका में यह दावा किया गया कि उन्हें 4 अप्रैल को बिना किसी विधिक सूचना के हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की एसीबी ने परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं दी। एसीबी अफसरों का यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी अगले दिन यानी 5 अप्रैल को दोपहर 2 बजे की गई, लेकिन ना तो गिरफ्तारी का पंचनामा दिया गया, ना कारणों की विधिवत सूचना दी गई, और ना ही केस डायरी की प्रति उपलब्ध कराई गई। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के खिलाफ है। एसीबी ने ऐसा कर उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। याचिकाकर्ता ने 5 और 8 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) द्वारा पारित पुलिस रिमांड आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अनवर ढेबर की दो जमानत याचिकाएं पूर्व में भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। राज्य शासन ने याचिकाकर्ता ढेबर की गिरफ्तारी को कानून के अनुसार और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए करने की जानकारी दी है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। संविधान या सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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