Begin typing your search above and press return to search.

Bilaspur Highcourt News: मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी, दो पद खाली रखने हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

Bilaspur Highcourt News: मंडी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में चयन नहीं होने पर भूतपूर्व सैनिक ने हाईकोर्ट में याचिका लगा बताया था कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए तीन पद आरक्षित थे, जिसमें सिर्फ एक ही पद पर चयन किया गया। उन्हें पात्र होते हुए भी दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाने का आरोप लगा याचिका लगाई थी। अदालत ने अंतिम सुनवाई तक दो पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए है।

CG Highcourt News
X

CG Highcourt News

By Radhakishan Sharma

Bilaspur Highcourt News: हाईकोर्ट ने मंडी सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति) वर्ग के लिए आरक्षित दो खाली पदों को इस याचिका पर अंतिम फैसले तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

भूतपूर्व सैनिक सुरेश कुमार सूर्यवंशी ने एडवोकेट सुशोभित सिंह के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, इसमें बताया कि मंडी सब इंस्पेक्टर के तीन पद भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति) श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए थे। चयन प्रक्रिया के बाद और दस्तावेजों सत्यापन के दौरान केवल एक ही उम्मीदवार का चयन हो सका, इस कारण दो पद खाली रह गए। दावा किया कि उसने भी चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और वे योग्य पाए गए थे। हालांकि इसके बावजूद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया। एक उम्मीदवार के चयन के बाद याचिकाकर्ताओं पर न तो विचार किया गया और न ही उनका चयन किया गया। वहीं, मंडी बोर्ड की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया के लिए कभी नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा खाली रह गए दो पदों को अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है।

याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत दी। निर्देश दिया कि बाकी दो पदों को याचिका पर अंतिम फैसले तक आरक्षित रखा जाए।

Next Story