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Bilaspur Highcourt News: डीजे और लेजर लाइट पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार ने कहा नियमों में कर रहे संशोधन, पढ़ें पूरी खबर

Bilaspur Highcourt News: शादियों में डीजे और लेजर लाइट के अंधाधुंध उपयोग से आंखों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से भी नागरिकों को नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।

Bilaspur Highcourt News: डीजे और लेजर लाइट पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार ने कहा नियमों में कर रहे संशोधन, पढ़ें पूरी खबर
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। लेजर लाइट से आंखों को खतरा होने और ध्वनि प्रदूषण के चलते नुकसान होने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में हाई कोर्ट जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने शादियों और त्योहारों में डीजे के साथ लेजर लाइटों के अंधाधुंध प्रयोग से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि इस मामले में जल्द ही अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।

हाईकोर्ट में ध्वनि प्रदूषण और लेजर लाइट से नागरिकों की आंखों को हो रहे नुकसान को लेकर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर बताया गया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन के लिए गठित समिति की पहली बैठक हो चुकी है और नियमों में बदलाव की प्रक्रिया जारी है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुरूप अधिनियम में जल्द संशोधन किया जाएगा। सरकार से इसके लिए और समय की मांग की गई। मांगा। वहीं, सुनवाई के दौरान बताया गया कि डीजे के साथ जलाई जाने वाली लेजर लाइट से आंखों की रेटिना और कॉर्निया को गंभीर नुकसान होता है। हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि यह मुद्दा पहले भी 21 अक्टूबर 2024 के आदेश और 13 अक्टूबर 2025 को उठाया जा चुका है, फिर भी अब तक नियंत्रण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। शादियों और त्योहारों में डीजे के साथ लेजर लाइट का अंधाधुंध उपयोग लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए प्रमुख सचिव गृह को शपथ पत्र देने को कहा है। इस मामले में संशोधन के लिए क्या-क्या किया जा रहा है और कब तक संशोधन कर लिया जाएगा विस्तृत रिपोर्ट के साथ बताने के निर्देश दिए गए हैं।

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