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Bilaspur High court News: नेशनल हाईवे जामकर बनाया रील : हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा गाड़ियां क्यों नहीं जब्त

Bilaspur High court News: नेशनल हाईवे जामकर रील बनाने वाले रसूखदार युवाओं पर पुलिस द्वारा सिर्फ जुर्माना कर दिखावा की कार्रवाई करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मामले को स्वतः संज्ञान लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आज मामले में सुनवाई की। अदालत ने पूछा है कि पुलिस ने अन्य मामलों की तरह गाड़ियां जप्त करने और अन्य धाराएं कायम करने की कार्यवाही क्यों नहीं की?

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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High court News: बिलासपुर। बिलासपुर में नेशनल हाईवे जामकर रील बना अपनी रसूख का प्रदर्शन करने वाले रसूखदार युवाओं के सामने केवल दिखावे की कार्यवाही कर घुटने टेकने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। नाराज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पूछा है कि इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा अन्य धाराएं दर्ज क्यों नहीं की गई? सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है।

बिलासपुर–रतनपुर नेशनल हाईवे 130 जामकर पिछले दिनों कुछ युवाओं ने रील बनाई थी। रायपुर रोड स्थित टोयोटा शोरूम से फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने के बाद बिलासपुर–रतनपुर मुख्य मार्ग में कोनी थाना क्षेत्र में गाड़ियों के काफिला को खड़ा कर पूरी सड़क जाम कर दी गई। जिसके चलते यातायात बाधित हुआ और लोगों को परेशानी हुई। इसके लिए बाकायदा स्टूडियो से फोटोग्राफर और ड्रोन कैमरा मंगा कर शूटिंग करवाई और धौंस जमाने वाले अंदाज में सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया में ट्रोल होने के बाद उक्त आईडी बंद कर दी गई। दो दिनों तक यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता रहा पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने दिखावे की कार्यवाही करते हुए सात गाड़ियों पर दो–दो हजार रुपए का चालान ही किया गया।

ना तो नेशनल हाईवे जाम करने पर बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया और ना ही अन्य मामलों की तरह पुलिस ने रसूखदार युवाओं का फोटो या फिर नाम सोशल मीडिया में जारी किया। पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में केवल 6 गाड़ियों पर 12 हजार रुपए जुर्माना करने का उल्लेख किया गया था। बाद में एक अन्य गाड़ी पर भी जुर्माना किया गया। पुलिस की इस कार्यवाही पर जमकर सवाल उठे थे और सोशल मीडिया में बिलासपुर पुलिस को ट्रोल किया गया था।

उक्त मामले को हाईकोर्ट ने आज स्वतः संज्ञान लिया। कॉज लिस्ट में 19 वें नंबर पर यह मामला लिस्ट किया गया था। लंच ब्रेक से पहले चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। मामले में पुलिस की दिखावे की सिर्फ चालानी कार्रवाई करने पर चीफ जस्टिस जमकर नाराज हुए। नेशनल हाईवे जाम करने वाली महंगी गाड़ियों को जप्त नहीं करने पर बेंच ने सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अन्य मामलों में पुलिस गाड़ियां जप्त कर थाने में खड़ी करवा लेती है पर इस मामले में न तो गाड़ियां जप्त की गई और ना ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अन्य धाराएं लगाई गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में पूछा है कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और मोटर व्हीकल एक्ट के अलावा अन्य धाराएं लगाकर गाड़ी जप्त करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? मामले की अगली सुनवाई में राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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