Bilaspur High Court News: जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोबारा जांच नियमों के विपरीत: हाई कोर्ट ने रिकवरी आदेश पर लगाई रोक
Bilaspur High Court News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद शिकायत के आधार पर दोबारा जांच कराना नियमों के विपरीत है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्व सरंपच चांद खान ने सीईओ जिला पंचायत के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने रिकवरीआदेश पर रोक लगाने के साथ ही सचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर कबीरधाम, अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा, सीईओ जिला पंचायत कवर्धा एवं सीईओ जनपद पंचायत कवर्धा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद शिकायत के आधार पर दोबारा जांच कराना नियमों के विपरीत है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्व सरंपच चांद खान ने सीईओ जिला पंचायत के आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने रिकवरीआदेश पर रोक लगाने के साथ ही सचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर कबीरधाम, अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा, सीईओ जिला पंचायत कवर्धा एवं सीईओ जनपद पंचायत कवर्धा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
ग्राम पंचायत दशरंगपुर जिला कबीरधाम में चांद खान सरपंच के पद पर 20 जनवरी 2020 को निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल फरवरी 2025 को समाप्त हो गया था। याचिकाकर्ता सरपंच के कार्यकाल में ग्राम पंचायत दशरंगपुर के सचिव के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत 10 बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराया गया था कि चंदवा बोर का खनन 35 वर्ष पूर्व हुआ है, मोटर पंप क्रय, मोटर पंप मरम्मत वर्ष 2022-23 में वर्तमान में स्थल पर मोटर पंप नहीं लगा है, ग्राम पंचायत भवन में आहता निर्माण, शासकीय भवन मरम्मत, पीने के पानी का नया स्रोत निर्माण, नया बोर खनन कार्य, सड़क मरम्मत रखरखाव कार्य, जल निकासी निर्माण, नए पानी के स्रोत में पानी टंकी निर्माण। शिकायत के संबंध में भौतिक सत्यापन कार्य जांच टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं एवं ग्रामीणों के समक्ष बिंदुवार कार्यों का सत्यापन किया गया।
पूर्व सरपंच चांद खान द्वारा कार्य स्थल पर कार्य कराया है जिसका प्रमाणित देयक रोकड बही पर दर्ज है। कार्यों का आहरण अनुमति ग्राम पंचायत के कार्यवाही पंजी पर दर्ज है। सभी कार्यों का ग्राम सभा की बैठक में आय- व्यय का अनुमोदन किया गया है। जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारियों ने सरपंच एवं सचिव द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का गबन नहीं करने रिपोर्ट पेश की थी।
ग्राम पंचायत दशरंगपुर में हुए निर्माण कार्यों में जियोटेक स्थल पर कार्य नहीं पाए जाने तथा बिना कार्य किए राशि भुगतान में अनियमित की शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा के आदेश पर पुनः परीक्षण हेतु जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि कुल वसूली योग्य राशि 9,07,723/-रुपए सरपंच सचिव द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है, अतः जांच प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया। जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा 3 नवंबर 2025 को 9,07,723/-रुपये वसूली करने का आदेश जारी किया गया।
वसूली आदेश को चुनौती देते हुए पूर्व सरपंच चांद खान ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी ने कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता पूर्व सरपंच और सचिव द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का गबन नहीं करने की रिपोर्ट पेश की थी। जांच रिपोर्ट के बाद सीईओ जिला पंचायत द्वारा दोबारा जांच बैठाना नियमों के विपरीत है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आला अफसरों को नोटिस जारी कर तलब किया है।
