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Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू: 31 दिसंबर तक रहेगी छुट्टी, दो दिन खुली रहेगी रजिस्ट्री

Bilaspur High Court News: बिलासपुर हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो गया है। 31 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश के दिनों में 23 व 24 को रजिस्ट्री खुली रहेगी। इस दिन नई याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। 26 से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री भी बंद रहेगी।

Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू: 31 दिसंबर तक रहेगी छुट्टी, दो दिन खुली रहेगी रजिस्ट्री
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Bilaspur High Court News

By Radhakishan Sharma

High Court Me Shit Kalin Chhutti: बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश प्रारंभ हो गया है। 31 दिसंबर तक अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश के दिनों में 23 व 24 को रजिस्ट्री खुली रहेगी। इस दिन नई याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। 26 से 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री भी बंद रहेगी।

बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। मंगलवार और बुधवार को रजिस्ट्री खुली रहेगी। इस दौरान नई याचिकाएं दायर की जा सकेंगी। इसके बाद रजिस्ट्री में भी अवकाश रहेगा। एक जनवरी से हाई कोर्ट में नियमित रूप से कामकाज प्रारंभ होगा।

बता दें कि महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को हाई कोर्ट में अवकाश रहता है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2026 के लिए जिला न्यायालयों का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर सालभर में के त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों, शनिवार को अवकाश, ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश का पूरा विवरण शामिल है।

हाई कोर्ट द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, गणतंत्र दिवस, होली, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, अंबेडकर जयंती, ईद- उल-फितर, बकरीद, मोहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, दशहरा, दीपावली, गुरु नानक जयंती, गुरु घासीदास जयंती और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहारों पर छुट्टी रहेगी।

वर्ष 2026 के लिए जिला न्यायालयों का अवकाश कैलेंडर जारी

हर महीने दूसरे और तीसरे शनिवार को जिला न्यायालयों अवकाश रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से 12 जून 2026 तक और शीतकालीन अवकाश 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक घोषित किया गया है। ईद-उल-फितर, ईद-उल-अजहा और मोहर्रम जैसे त्योहारों की तिथि चांद दिखने पर निर्भर होने के कारण बदल सकती है। जिला स्तर पर घोषित स्थानीय अवकाश कलेक्टर की घोषणा के बाद ही लागू होंगे।

राज्य शासन द्वारा घोषित अवकाश को भी जिला अदालतें तभी मानेंगी जब उसे हाई कोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति मिलेगी। जिला न्यायालयों के कर्मचारी और अधिकारी वर्षभर में उपलब्ध सूची से तीन वैकल्पिक अवकाश और न्यायिक अधिकारियों को अधिकतम 15 दिन का अवकाश लेने की छूट दी गई है।

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