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Bilaspur High Court News: हेड मास्टर से क्रमोन्नत वेतनमान की वसूली पर हाई कोर्ट की रोक

Bilaspur High Court News: बीईओ द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान की वसूली के लिए जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता हेड मास्टर संजय कुमार चंद्रवंशी ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court News: बिलासपुर. बीईओ द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान की वसूली के लिए जारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता हेड मास्टर संजय कुमार चंद्रवंशी ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड में शासकीय प्राथमिक शाला गिरधारीकापा में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ संजय कुमार चंद्रवंशी के विरुद्ध विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडरिया द्वारा जारी क्रमोन्नति वेतनमान वसूली आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है.

संजय कुमार चंद्रवंशी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुई थी, वर्ष 2018 में इनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था. तत्पश्चात वर्ष 2022 में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति दी गई थी. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 मार्च 2017 को जारी आदेश के तहत सहायक शिक्षक को प्रथम क्रमोन्नति 10 वर्ष बाद तथा द्वितीय क्रमोन्नति 20 वर्ष बाद प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया गया था.

संजय कुमार चंद्रवंशी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर हुई थी. 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान से वंचित होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के क्रमोन्नति अभ्यावेदन पर चार माह के अंदर भीतर निर्णय लेने का आदेश राज्य शासन को दिया था. हाई कोर्ट के आदेश के तारतम्य में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया जिला कबीरधाम ने प्रस्तुत एजेंडा के अनुमोदन पश्चात 8 अक्टूबर 2020 को संजय कुमार चंद्रवंशी को क्रमोननती वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किया था. लिहाजा संजय कुमार चंद्रवंशी को जनवरी 2021 से क्रमोन्नति वेतनमान मिलन शुरू हो गया और निरंतर अप्रैल 2025 तक क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जा रहा था.

इसी बीच विकासखंड शिक्षा अधिकारी BEO पंडरिया जिला कबीरधाम ने 14 मई 2025 को आदेश जारी कर

मई 2025 से न्यूनतम वेतन प्रदान कर अधिक भुगतान की वसूली की कार्रवाई करने कहा. बीईओ के आदेश को चुनौती देते हुए हेड मास्टर ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने रखा पक्ष

मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ता संजय कुमार चंद्रवंशी को जनवरी 2021 से अप्रैल 2025 तक क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जा रहा था. बिना कोई पूर्व सूचना के याचिकाकर्ता के वेतनमान को न्यूनतम किया जाना तथा वसूली करना विधि विरुद्ध है. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीईओ द्वारा जारी रिकवरी आदेश और रोक लगा दी है. कोर्ट ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंडरिया को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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