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Bilaspur High Court News: अवकाश के दिन खुला हाई कोर्ट: याचिकाकर्ता को मिली राहत..इस मामले में हुई सुनवाई

Bilaspur High Court News: अवकाश की दिन हाई कोर्ट खुला और याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीजीपीएससी को सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया है।

Bilaspur High Court News: अवकाश के दिन खुला हाई कोर्ट: याचिकाकर्ता को मिली राहत..इस मामले में हुई सुनवाई
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By Radhakishan Sharma

Bilaspur High Court News: बिलासपुर।अवकाश के दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता का सिविल जज भर्ती प्रारम्भिक परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश राज्य लोक सेवा आयोग को दिया है। आयोग ने स्टेट बार काउंसिल में नामांकन नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता एडीपीओ का प्रवेश पत्र रोक दिया था।

दुर्गेश नंदिनी रायपुर निवासी जो सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर रायपुर न्यायालय मों कार्यरत हैं, उन्होंने सिविल जज भर्ती हेतु आवेदन किया है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा 21. सितंबर रविवार को होगी। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग

रायपुर ने याचिकाकर्ता को प्रवेश पत्र इस आधार पर जारी नहीं किया कि वह राज्य स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकित नहीं है। इस कार्यवाही को दुर्गेश नंदिनी ने अपने अधिवक्ता आर.एस. पटेल एवं आशीष साहू के माध्यम से एक रिट याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर चुनौती दी। आज अवकाश के दिन शनिवार को हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की बेंच में इसकी सुनवाई हुई सुनवाई के पश्चाचात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश उर्वशी कौर एवं अन्य के आधार पर राज्य पीएससी को आदेशित किया कि तत्काल प्रवेश पत्र जारी करे ताकि याचिकाकर्ता रविवार को होने वाली सिविल जज परीक्षा में उपस्थित हो सके।

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