Begin typing your search above and press return to search.

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का फैसला: मुसलमानों को उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना संपत्ति के एक तिहाई से अधिक हिस्से को वसीयत करने का अधिकार नहीं

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने वसीयत को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, मुसलमानों को उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना संपत्ति के एक तिहाई से अधिक हिस्से को वसीयत करने का अधिकार नहीं है।

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का फैसला: मुसलमानों को उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना संपत्ति के एक तिहाई से अधिक हिस्से को वसीयत करने का अधिकार नहीं
X

इमेज सोर्स-  गूगल, एडिट बाय- NPG News

By Radhakishan Sharma

9 February 2026|बिलासपुर : छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुसलमान अपने कानूनी वारिसों की सहमति के बिना वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति के एक तिहाई से अधिक का निपटान नहीं कर सकते हैं। जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच ने दो निचली अदालतों के उन फैसलों को रद्द कर दिया, जिनमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक विधवा के अपने दिवंगत पति की संपत्ति पर दावे को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने पाया कि निचली अदालतें "विधवा के वैध कानूनी हिस्से की रक्षा करने में विफल रही थी।

अपीलकर्ता, 64 वर्षीय जैबुन निशा, जो अब्दुल सत्तार लोधिया की पत्नी हैं, ने दूसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोरबा में स्थित एक मामले में, एक दीवानी अदालत ने 2015 और 2016 में उनके मुकदमे को खारिज कर दिया था। यह विवाद कोरबा में एक घर और जमीन के एक टुकड़े से संबंधित था।

मई 2004 में लोधिया की मृत्यु के बाद, मोहम्मद सिकंदर (उसके भतीजे) का नाम निशा के नाम के साथ राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। सिकंदर ने खुद को "दत्तक पुत्र" बताया और 27 अप्रैल, 2004 को तैयार की गई एक वसीयत पेश की, जिसमें दावा किया गया था कि पूरी संपत्ति उसे दी जानी है। निशा ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि वसीयत जाली है और उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

"महज़ चुप्पी या कार्यवाही शुरू करने में देरी को अपने आप में सहमति का दर्जा नहीं दिया जा सकता," हाई कोर्ट ने कहा, साथ ही यह भी बताया कि यह साबित नहीं हुआ है कि निशा ने सहमति दी थी।

हाई कोर्ट ने कहा,मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के अनुच्छेद 117 और 118 के अनुसार, वसीयत करने की शक्तियां सीमित हैं। एक मुसलमान अपनी संपत्ति का केवल एक तिहाई हिस्सा ही वसीयत के माध्यम से दे सकता है। अदालत ने कहा, "इस सीमा से अधिक की कोई भी वसीयत, या किसी उत्तराधिकारी को दी गई कोई भी वसीयत, वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य उत्तराधिकारियों की स्पष्ट सहमति आवश्यक है।" जस्टिस गुरु ने टिप्पणी की कि निचली अदालतों ने वसीयत को गलत साबित करने का भार विधवा पर डालकर गलती की है। कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर था कि निशा ने अपने पति की मृत्यु के बाद स्वतंत्र और सचेत सहमति दी थी।

"महज़ चुप्पी या कार्यवाही शुरू करने में देरी को अपने आप में सहमति का दर्जा नहीं दिया जा सकता," हाई कोर्ट ने कहा, यह देखते हुए कि किसी भी गवाह ने यह साबित नहीं किया कि निशा ने कार्यवाही के लिए स्पष्ट सहमति दी थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि सिकंदर द्वारा प्रस्तुत वसीयत भले ही असली हो, फिर भी वह एक तिहाई से अधिक हिस्से का दावा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ने पिछले फैसलों को रद्द करते हुए कहा, उत्तराधिकारियों के अधिकारों की रक्षा मुस्लिम कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है, और "कानूनी एक तिहाई से अधिक की वसीयतें मान्य नहीं हो सकतीं।"

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

Read MoreRead Less

Next Story