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Bilaspur High Court: CCF के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक, वनपाल का कर दिया था तबादला, याचिकाकर्ता ने लगाया था ये आरोप...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में रेंज सहायक के पद पर कार्यरत वेदप्रकाश शर्मा ने मुख्य वन संरक्षक CCF द्वारा जारी तबादला आदेश के खिलाफ अधिवक्ता जितेंद्र पाली के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Bilaspur High Court: CCF के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक, वनपाल का कर दिया था तबादला, याचिकाकर्ता ने लगाया था ये आरोप...
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इमेज सोर्स- गूगल, एडिट बाय- NPG News

By Radhakishan Sharma

14 February 2026|बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में रेंज सहायक के पद पर कार्यरत वेदप्रकाश शर्मा ने मुख्य वन संरक्षक CCF द्वारा जारी तबादला आदेश के खिलाफ अधिवक्ता जितेंद्र पाली के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस पीपी साहू ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता रेंज सहायक ने मुख्य वन संरक्षक पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी करने का आरोप लगाया था।

बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में रेंज सहायक के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी का तबादला 04 फरवरी .2026 के आदेश के तहत मुंगेली वन मंडल में कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह आदेश मुख्य वन संरक्षक द्वारा पारित किया गया है, जिन्हें किसी कर्मचारी का एक मंडल से दूसरे मंडल में तबादला करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इस संबंध में समय-समय पर पत्र लिखे हैं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पीसीसीएफ द्वारा जारी पत्र को कोर्ट के सामने पेश किया। अधिवक्ता जितेंद्र पाली ने कहा, मुख्य वन संरक्षक ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए तबादला आदेश जारी किया है। उनको आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है।

लिहाजा जारी तबादला के आदेश पर रोक लगाई जाए। राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए शैलजा शुक्ला ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। राज्य शासन के अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने यााचिकाकर्ता को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है, मुख्य वन संरक्षक द्वारा 04 फरवरी 2026 के आदेश के प्रभाव और संचालन अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगा। याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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