Bijapur News: शिक्षक सह मंडल संयोजक सस्पेंड, अधीक्षिका को नोटिस, रूपयो के लेनदेन का ऑडियो हुआ था वायरल
Bijapur News: छात्रावास अधीक्षिका के पद पर बने रहने हेतु मंडल संयोजक ने छात्रावास अधीक्षिका से रूपयो के लेनदेन की बातचीत की। ऑडियो वायरल होने के बाद मंडल संयोजक का प्रभार संभाल रहे शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वही छात्रावास अधीक्षिका को नोटिस जारी कर कलेक्टर ने दो दिनों में जवाब मांगा है।
Bijapur News बीजापुर। छात्रावास अधीक्षिका के पद पर बने रहने के लिए शिक्षक सह मंडल संयोजक ने अधीक्षिका से रूपयो की मांग की। दोनों के मध्य रूपयो के लेनदेन की बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। वायरल ऑडियो के आधार पर कलेक्टर संबित मिश्रा ने मंडल संयोजक का प्रभात संभाल रहे शिक्षक एलबी कैलाश चंद्र रामटेके को निलंबित कर दिया है। वही छात्रावास अधीक्षिका लक्ष्मी पदम को नोटिस जारी कर दो दिनों में जवाब मांगा है।
लक्ष्मी पदम छात्रावास अधीक्षिका के पद पर विशिष्ट जाति जनजाति कन्या छात्रावास विकासखंड बीजापुर जिला बीजापुर के पद पर पदस्थ हैं। उनसे छात्रावास अधीक्षक के पद पर बने रहने के लिए बीजापुर विकासखंड के प्रभारी मंडल संयोजक कैलाश चंद्र रामटेके के द्वारा पैसों की मांग की गई। बता दे कैलाश चंद्र राम टेके का मूल पद शिक्षक एलबी का है। वर्तमान में वह प्रभारी मंडल संयोजक के पद पर बीजापुर विकासखंड में पदस्थ है।
छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार सम्हाल रही लक्ष्मी पदम से पहले मंडल संयोजक ने तीस हजार रुपए की मांग की। वायरल ऑडियो में मंडल संयोजक ने सहायक आयुक्त तक पैसे पहुंचाने की बात कही। बातचीत के बाद 20 हजार रुपए में सौदा तय हुआ। वही 5 मिनट के बातचीत का ऑडियो वायरल होने पर कलेक्टर संबित मिश्रा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मंडल संयोजक का प्रभार संभाल रहे शिक्षक एलबी जनपद माध्यमिक शाला बीजापुर कैलाश चंद्र रामटेके को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि अधीनस्थ कर्मचारियों से पैसे लेनदेन का ऑडियो वायरल होने के कारण विभाग शासन और प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। जिसके चलते सिविल सेवा नियमों के प्रावधानों के विपरीत होने के चलते प्रभारी मंडल संयोजक कैलाश चंद्र रामटेके को निलंबित कर दिया गया है।
वही छात्रावास अधीक्षिका का प्रभार सम्हाल रही लक्ष्मी पदम को शासकीय कर्मचारी होकर पैसों के लेनदेन करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें दो दिनों में दस्तावेज प्रमाण सहित अपना लिखित जवाब कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के आदेश कलेक्टर संबित मिश्रा ने दिया है।