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Balrampur News: तहसीलदार सस्पेंड: पहाड़ी कोरवा के सुसाइड नोट में तहसीलदार पर फर्जी ढंग से जमीन बिकवाने का आरोप...

Balrampur News: फर्जी तरीके से पहाड़ी कोरवा की जमीन बिक्री कराने के आरोप में कमिश्नर सरगुजा संभाग ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। जमीन बिकने से परेशान पहाड़ी कोरवा ने आत्महत्या कर ली थी। आत्म हत्या से पहले पहाड़ी कोरवा ने तहसीलदार पर फर्जी तीरके से उसकी जमीन बिकवाने का आरोप लगाया था। पहाड़ी कोरवा को आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में तहसीलदार आरोपी है।

Balrampur News: तहसीलदार सस्पेंड: पहाड़ी कोरवा के सुसाइड नोट में तहसीलदार पर फर्जी ढंग से जमीन बिकवाने का आरोप...
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By Radhakishan Sharma

Balrampur News: बलरामपुर। बलरामपुर जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम भेस्की में फर्जी तरीके से भूमि बिक्री एवं पहाड़ी कोरवा के मौत के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा संभागायुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर यशवंत कुमार को निलंबित कर दिया है। उप पंजीयक के प्रभार में रहते तत्कालीन तहसीलदार यशवंत कुमार ने पहाड़ी कोरवा की जमीन बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के रजिस्ट्री करवा दी थी। इसके अलावा जमीन के अन्य हिस्सेदारों की भूमि भी बिना उनकी सहमति के रजिस्ट्री करवा दी। जिस पर जांच रिपोर्ट के बाद कमिश्नर ने निलंबन की कार्यवाही की है।

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर यशवंत कुमार द्वारा ग्राम भेस्की निवासी जुबारो की जमीन को शिवाराम के नाम पर बिक्री कराने के साथ ही रजिस्ट्री भी करा दी। नियमों पर गौर करें तो सह खातेदार की भूमि होने के कारण पंजीयक द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम पर विचार-विमर्श किए बिना पंजीयन नहीं किया जा सकता है।

कलेक्टर की अनुमति बिना नहीं बेच सकते जमीन

विक्रेता पहाड़ी कोरवा विशेष जनजाति समुदाय का व्यक्ति है और कलेक्टर सरगुजा के आदेश द्वारा पहाड़ी कोरवा, पण्डो, मझवार तथा मांझी जनजाति की भूमि सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना खरीदी-बिक्री नहीं की जा सकती। इस प्रकार जुबारो की जमीन को क्रेता एवं अन्य के साथ मिलकर संयुक्त खाते की भूमि को छलपूर्वक एवं धोखाधड़ी कर संगठित अपराध किया गया है।

तत्कालीन प्रभारी उप पंजीयक यशवंत कुमार द्वारा उक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध है। इस संबंध में सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वार तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क)(ख) के तहत यशवंत कुमार को निलंबित किया गया है। उनका मुयालय कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला सूरजपूर नियत किया गया है।

पहाड़ी कोरवा के सुसाइड मामले में आरोपी है तहसीलदार

अपनी जमीन गैर कानूनी ढंग से बिक जाने से दुखी पहाड़ी कोरवा ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली थी। मामले में अन्य लोगों के साथ तहसीलदार,पटवारी भी जिम्मेदार थे। जिस पर उनके खिलाफ भी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज है। पर अभी तहसीलदार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

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