नगर पंचायत नहीं, नरियरा में फिलहाल ग्राम पंचायत करेगी काम...गठित समिति को हाई कोर्ट ने किया भंग
0. ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में अपग्रेड करने के खिलाफ दायर याचिका को हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। 0. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नगर पंचायत नरियरा के कार्य संचालन के लिए गठित विशेष समिति को भंग कर दिया है। कोर्ट ने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को नगर पंचायत गठन होते तक कार्य करते रहने की दी है छूट।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्राम पंचायत नरियरा को अपग्रेड कर नगर पंचायत बनाने के राज्य शासन के निर्णय पर रोक लगा दी है। नगर पंचायत के संचालन के लिए शासन द्वारा गठित कमेटी को भंग कर दिया है। कोर्ट ने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को नगर पंचायत गठन की प्रक्रिया पूरी होते तक कार्यभार संभालने की छूट दी है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा द्वारा धारा 5 नगर पालिका अधिनियम 1962 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 27 अक्टूबर 2023 को गजट में ग्राम पंचायत नरियरा को नगर पंचायत नरियरा के रूप में गठन की अधिसूचना जारी की थी। नगर पंचायत के कार्य संचालन के लिए विशेष समिति का गठन कर अधिसूचना जारी की गई थी। नगरीय प्रशासन विभाग के इस निर्णय और अधिसूचना को तत्कालीन सरंपच ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
सरपंच संतोषी गोंड ने अधिवक्ता सुशोभित सिंह के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत मे गठन करने के लिए ग्राम की जनसंख्या ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती। धारा पांच नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार शासन को अन्य आवश्यक आधार जैसे कि जनसंख्या घनत्व, औद्योगिकरण, नवगठित नगरीय निकाय द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवाओं, आय के स्त्रोत, उस क्षेत्र में निवासरत नागरिकों का गैर कृषि कार्यों में नियोजन तथा अन्य उचित आधार का परीक्षण करने के बाद ही ग्राम पंचायत को नगर पंचायत के रूप में गठित किया जा सकता है।
याचिका में यह भी बताया गया कि धारा पांच नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार वर्तमान ग्राम पंचायत नरियरा तब तक कार्य करती रहेगी जब तक नवीन निर्वाचित नगर पंचायत नरियरा का विधिवत गठन नहीं हो जाता। हाई कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दायर याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नगर पंचायत नरियरा के कार्य संचालन के लिए गठित विशेष समिति को भंग कर दिया है। कोर्ट ने धारा पांच नगरपालिका अधिनियम 1961 की व्याख्या करते हुए आदेश जारी किया है कि वर्तमान सरपंच तथा पंचायत पदाधिकारी तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक नवीन निर्वाचित नगर पंचायत नरियरा का विधिवत गठन न हो जाए।