अंबिकापुर सामूहिक दुष्कर्मः सहेली के साथ घूमने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने तीन आरोपी को किया गिरफ्तार...
Ambikapur gang rape: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया
अंम्बिबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता अपने परिचित नाबालिग दोस्त और सहेलियों के साथ घूमने के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी नाबालिग लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुये तीनों को पकड़ लिया है।
जानिए घटनाक्रम
दरअसल, प्रार्थिया द्वारा 21 अगस्त कों थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना 20 अगस्त कों प्रार्थिया की नाबालिग बहन अपनी सहेली के साथ बाहर गयी थी और देर शाम रात तक वापस नही लौटी। परिजनों द्वारा नाबालिग कों ढूंढने के दौरान सुबह जानकारी मिली कि प्रार्थिया की नाबालिग बहन अपनी सहेली के घर में रुकी थी। परिजनों द्वारा नाबालिग को घर लाकर जब पूछताछ की गई तो सच्चाई जानकार परिजनों के पैर तले जमीन खिसक गई। नाबालिग ने बताया कि वो अपने अन्य 2 सहेलियों के साथ घूमने के लिए विधि से संघर्षरत बालक के साथ मोटरसायकल में बैठकर झुंझ झरना खरसुरा गए थे।
वहां पर पहले से ही राकेश उर्फ़ छोटू एवं गिरजा प्रसाद बैठे हुए थे। मौक़े पर पहुंचने पर आरोपी राकेश और गिरजा पिड़िता कि दोनों सहेलियों कों धमकाते हुए दौड़कर भगा दिए और इसी बीच विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपी गिरजा प्रसाद पीड़िता के साथ बारी बारी से जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान तीसरा आरोपी राकेश मोटरसायकल के पास खड़ा होकर देख रेख कर रहा था। दुष्कर्म की घटना के बाद तीनों आरोपियों द्वारा पीड़िता को मौक़े पर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता जैसे तैसे अपनी सहेली के घर आकर रुकी थी। सुबह परिजनों के आने के बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मामले में 184/24 धारा 70(2) बी.एन.एस., पोक्सो एक्ट की धारा 4(2)6 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर उनसे पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा पूछताछ में अपना नाम (01) गिरजा प्रसाद उर्फ़ छोटे उम्र 21 वर्ष साकिन खोंधला थाना उदयपुर (02) राकेश उर्फ़ छोटू उम्र 20 वर्ष साकिन ललाती थाना उदयपुर का होना बताये, विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित किया जाना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना के प्रयुक्त मोटरसायकल जब्त किया गया। विधि से संघर्षरत बालक एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, उप निरीक्षक सम्पत पोटाई, सहायक उप निरीक्षक वरदान लकड़ा, प्रधान आरक्षक देवनारायण, महिला आरक्षक सावित्री, आरक्षक सुरेन्द्र बारी, प्रवीण सिंह, दीपक सोनवानी, गंगा प्रसाद शामिल रहे।