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CG Vidhansabha Budget Session 2025: छत्तीसगढ़ के कारखानों में हर महीने हुई 10 से अधिक श्रमिकों की मौतें, 17 करोड़ मुआवजा

CG Vidhansabha Budget Session 2025: छत्तीसगढ़ के कारखानों में बीते एक साल में हुए हादसों और हादसों में जान गंवाने वालों और घायलों की जानकारी उद्योग मंत्री ने दी है। मुआवजा और उद्योगों पर हुई कार्यवाही का अपने जवाब में खुलासा किया है। मंत्री ने अपने जवाब में बताया है कि एक साल में छत्तीसगढ़ के कारखानों में 124 श्रमिकों की मौत हुई है। मृतक श्रमिकों के आश्रितों को तय मापदंड व नियमों के अनुसार 17,23,68,454 रूपये का मुआवजा दिया गया है।

Chhattisgarh VidhanSabha Budget session 2025
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By Radhakishan Sharma

CG Vidhansabha Budget Session 2025: रायपुर। प्रदेश में घटित औद्योगिक दुर्घटनाओं और उसमें जान गंवाने वाले तथा घायलों की जानकारी उद्योग मंत्री ने विधानसभा में दी। नेता प्रतिपक्ष डा चरण दास महंत ने दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति और मुआवजा की जानकारी मांगे थी। जिस पर उद्योग मंत्री ने जानकारी दी है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने पूछा था कि प्रदेश में जनवरी, 2024 से जनवरी, 2025 तक कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं ? कितने जान-माल की क्षति हुई? कितनी मौतें हुई? कितना मुआवजा दिया गया? मृतकों के परिजनों के पुनर्वास हेतु कारखाना प्रबंधन एवं राज्य शासन द्वारा क्या कार्य किए गए ? कितनी दुर्घनाओं में जांच संस्थित की गई है? जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के आधार पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पृथक-पृथक उद्योगवार बतावें? प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम के अतिक्रमण के दोषी कितनी औद्योगिक इकाईयों को पाया गया? कारखाना अधिनियम के तहत क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने लिखित जवाब में बताया है कि प्रदेश में 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक 171 औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई है। प्रदेश में 01 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कारखानों में घटित दुर्घटनाओं में 124 श्रमिकों की मृत्यु हुई है एवं 86 श्रमिक घायल हुए है। मृत श्रमिकों के आश्रितों को 17,23,68,454 रूपये एवं घायल श्रमिकों को 60,32,342 रूपये की मुआवजा राशि प्रदाय किया गया है।

मृतकों के परिजनों के पुनर्वास संबंधी प्रावधान नहीं होने से कोई कार्य नहीं किए गए हैं। 171 दुर्घटनाओं में जांच की गई है। प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा हेतु कारखाना अधिनियम के अतिक्रमण के 191 कारखानों को दोषी पाया गया है।

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