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जेल में बंद 12वीं के स्टूडेंट को हाई कोर्ट ने दी जमानत, शराब रखने के जुर्म में 24 दिन से काट रहा था सजा, पढ़िए राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जमानत का क्यों किया विरोध?

Bilaspur High Court: 40 लीटर महुआ शराब रखने के जुर्म में पुलिस ने 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला बनाया और उसे जेल में डाल दिया। छात्र बीते 22 फरवरी से जेल में बंद था।

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फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news

By Radhakishan Sharma

बिलासपुर। 40 लीटर महुआ शराब रखने के जुर्म में पुलिस ने 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट्स के खिलाफ मामला बनाया और उसे जेल में डाल दिया। छात्र बीते 22 फरवरी से जेल में बंद था। स्टूडेंट ने अपने आपको निर्दोष बताने के साथ ही बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए जमानत की गुहार हाई कोर्ट में लगाई थी। जमानत याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने छात्र को सशर्त जमानत दे दी है।

पढ़िए क्या है मामला

छत्तीसगढ़ सरायपाली क्षेत्र की पुलिस ने सूचना के आधार पर छात्र के घर छापामार कार्रवाई की। छापे के दौरान पुलिस ने छात्र से 40 लीटर महुआ शराब जब्त करने का दावा किया और छात्रा के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया।

पढ़िए याचिकाकर्ता स्टूडेंट ने अपनी याचिका में क्या कहा

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान स्टूडेंट की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने सिंगल बेंच को बताया, उसे झूठा फंसाया गया। जिस स्थान से शराब बरामद बताई गई वह घर के पीछे खुला क्षेत्र था, जहां से लोगों की आवाजाही होते रहती है। किसी ने शराब रख दी होगी, पुलिस ने उसे उसका बता दिया। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के पास से सचेत कब्जा साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, याचिकाकर्ता 12वीं का स्टूडेंट है और उसकी परीक्षाएं इसी महीने शुरू होने वाली हैं।

राज्य शासन के अधिवक्ता ने जमानत का किया विरोध

राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय के लॉ अफसरों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा, अभी आरोप-पत्र दाखिल नहीं हुआ। पुलिस द्वारा बरामद शराब की मात्रा अधिक है इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दाेनों पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा, आरोपी याचिकाकर्ता एक छात्र है, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। याचिकाकर्ता स्टूडेंट 22 फरवरी, 2026 से जेल में है। मुकदमे के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है।

हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने फैसले में कहा है, स्टूडेंट की परीक्षा नजदीक है, पूर्व में भी उसके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही आपराधिक पृष्ठभूमि है। ऐसे में उसे नियमित जमानत दिया जाना उचित है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता छात्र को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता स्टूडेंट को अदालत की कार्यवाही में सहयोग करना होगा, बिना कारण तारीख नहीं लेनी होगी, हर सुनवाई पर उपस्थित रहना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्टूडेंट को जमानत का दुरुपयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता स्टूडेंट को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

Radhakishan Sharma

राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।

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