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ट्रांसजेंडर हुई तो भड़के पिता ने माँ समेत ट्रांसजेंडर को घर से निकाला.. सरे राह किया जलील.. पिता के खिलाफ ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत अपराध दर्ज

ट्रांसजेंडर हुई तो भड़के पिता ने माँ समेत ट्रांसजेंडर को घर से निकाला.. सरे राह किया जलील.. पिता के खिलाफ ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत अपराध दर्ज
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By NPG News

बिलासपुर,6 अक्टूबर 2021।लड़के के शरीर में खुद को असहज महसूस करने पर लिंग परिवर्तन कर लड़की बनने से नाराज़ पिता ने ट्रांसजेंडर लड़की को माँ समेत घर से निकाल दिया। लगातार अपमानित होने के बीच ट्रेन में माँग खाकर जीवन गुज़ार रही ट्रांसजेंडर युवती रिया ( काल्पनिक नाम ) ने आख़िरकार पिता के खिलाफ अपराध दर्ज करा दिया। बिलासपुर पुलिस ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत ये अपराध दर्ज किया है। इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाला यह सूबे का पहला मामला माना जा रहा है।
पुलिस को दिए आवेदन में ट्रांसजेंडर रिया ने पिता के द्वारा अपने और माँ के साथ हुए प्रताड़ना का विस्तार से ब्यौरा दिया है।उस आवेदन के अनुसार पिता जो कि एसईसीएल कर्मचारी हैं, वे ट्रांसजेंडर होने को स्वीकार नहीं पाए और बुरी तरह अपमानित करते थे, मारपीट करते थे।रिया ने भरणपोषण का केस लगाया था जिसे पिता ने आश्वासन देकर वापस करा दिया। हालाँकि घरेलू हिंसा का एक मामला चल रहा है।
क्राईम नंबर 1264/2021 के तहत दर्ज एफ़आइआर में धारा 294 और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 लगाई गई है। यह धारा ट्रांसजेडर को अपमान अपहानि होने पर प्रभावी होती है। इसमें छ माह से दो वर्ष की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।

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