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जर्नलिस्ट मौत मामले में IAS के खिलाफ चार्जशीट दाखिल…. महिला मित्र के साथ नशे की हालत में कार से कुचला था पत्रकार को….. 2013 बैच के अफसर को हो सकती है 10 साल की जेल

जर्नलिस्ट मौत मामले में IAS के खिलाफ चार्जशीट दाखिल…. महिला मित्र के साथ नशे की हालत में कार से कुचला था पत्रकार को….. 2013 बैच के अफसर को हो सकती है 10 साल की जेल
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By NPG News

तिरुवंतपुरम 2 फरवरी 2020। नशे की हालत में पत्रकार को कार से कुचलने के मामले में IAS श्रीराम वेंकटरमण की मुश्किलें अब और बढ़ गयी है। IAS वेंकटरमण के खिलाफ शनिवार को एक स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया। पिछले साल अगस्त में ये हादसा उस वक्त हुआ था, जब श्रीराम वेंकटरमण अपनी महिला साथी वफ़ा फ़िरोज़ के साथ पब से कार चलाकर घर लौट रहे थे। महिला साथी पर अधिकारी को कार चलाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।अधिकारी पर गैर जमानती अपराध का मामला दर्ज किया है और इसमें उन्हें 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

तेज रफ्तार कार ने पत्रकार के एम बशीर को टक्कर मार दी थी, जो उस वक्त अपनी मोटरसाइकिल से प्रेस से लौट रहे थे। टक्कर में पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि डॉक्टर श्रीराम वेंकटरमण ने पुलिस को दुर्घटना के नौ घंटे बाद अपने रक्त के नमूने को जांच के लिए एकत्र करने की अनुमति दी। उनकी गिरफ्तारी लगभग 17 घंटे बाद की गई और श्री बशीर के परिवार और मीडिया कर्मियों द्वारा निजी अस्पताल में उन्हें दिए जा रहे कथित “फाइव स्टार ट्रीटमेंट” का विरोध करने पर उन्हें सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया।

अगस्त 2019 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण निदेशक, श्रीराम वेंकटरमण को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (सार्वजनिक तरीके से गाड़ी चलाना) और 304 (दोषियों को हत्या की सजा नहीं देने की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया और उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। गुरुवार को राज्य सरकार ने उनके निलंबन को और 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया।

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