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CG लॉकडाउन ब्रेकिंग : लॉकडाउन बढ़ाने के जारी हुए निर्देश….शादी में नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना, बिना मास्क पकड़ाये तो 500 देना होगा…2 बजे के बाद खुली दुकानों पर भी 5 हजार का लगेगा फाइन….आदेश पढ़िये

CG लॉकडाउन ब्रेकिंग : लॉकडाउन बढ़ाने के जारी हुए निर्देश….शादी में नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना, बिना मास्क पकड़ाये तो 500 देना होगा…2 बजे के बाद खुली दुकानों पर भी 5 हजार का लगेगा फाइन….आदेश पढ़िये
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By NPG News

रायपुर 24 मई 2021। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण कम तो हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। लिहाजा लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार जैसे जिलों में पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी ने इस दौरान बेहद सख्त निर्देश लॉकडाउन के दिये हैं। 31 मई तक दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेगी। उसके बाद तमाम तरह की गतिविधियां बंद हो जायेगी। समय के बाद जो दुकानें खुली रहेगी, उसे 5000 रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा, वहीं दुकान में अगर कोई बिना मास्क के मिलता है, तो उससे 500 रूपये अर्थदंड दिया जायेगा। होम डिलेवरी की सुविधा दोपहर 2 बजे तक ही होगी।

शादी की अब मैरिज हॉल में भी परमिशन होगी, लेकिन इस दौरान सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मैरिज हॉल में कोरोना नियम का पालन करना होगा। अगर शादी में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो 10 हजार का जुर्माना और बिना मास्क आये बाराती व रिश्तेदारों पर 500 रूपये प्रति व्यक्ति फाइन लगाया जायेगा।

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