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CBI vs CBI: राकेश अस्थाना के लिए बड़ी राहत, जांच एजेंसी की क्लिन चिट को कोर्ट ने स्वीकारा…..जज ने कहा- अभी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सूबत नहीं

CBI vs CBI: राकेश अस्थाना के लिए बड़ी राहत, जांच एजेंसी की क्लिन चिट को कोर्ट ने स्वीकारा…..जज ने कहा- अभी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सूबत नहीं
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By NPG News

नयी दिल्ली 7 मार्च 2020। सीबीआई बनाम सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को उस चार्चशीट के संज्ञान पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को क्लीन चिट दी गई थी।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई के पूर्व अफसरों राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार के खिलाफ हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। उन्हें मामले में चार्जशीट के कॉलम 12 में रखा गया था क्योंकि उनके पास आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हाल में अस्थाना को मामले में क्लीन चिट दे दी गई।

विशेष अदालत के द्वारा क्लिन चिट को स्वीकार करना राकेश अस्थाना के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने पहले दिन से दावा किया है कि आलोक वर्मा के इशारे पर उनके खिलाफ “मनगढ़ंत” एफआईआर दर्ज की गई थी।अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और पीसी एक्ट की धारा 8 के तहत मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद के खिलाफ आरोपों का संज्ञान लिया है, जिन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, उन्हें भी मामले में बतौर आरोपी तलब किया गया है।

सीबीआई ने हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सना 2017 के उस मामले में जांच का सामना कर रहा है जिसमें मांस व्यापारी मोइन कुरैशी की भी संलिप्तता है।

सीबीआई ने अस्थाना और कुमार को 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई थी। दोनों को आरोपी बनाने के पर्याप्त सबूत न मिलने पर इनके नाम चार्जशीट के कॉलम 12 में लिख दिए गए थे। सीबीआई ने हैदराबाद के कारोबारी सतीश सना की शिकायत के आधार पर अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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