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कैबिनेट ब्रेकिंग : कैबिनेट का बड़ा फैसला- हुक्का बार होंगे बंद, 49 शराब दुकानों पर भी लगेगा ताला….. धान खरीदी 5 दिन के लिए बढ़ायी गयी… पढ़िये कैबिनेट के बड़े फैसले…

कैबिनेट ब्रेकिंग : कैबिनेट का बड़ा फैसला- हुक्का बार होंगे बंद, 49 शराब दुकानों पर भी लगेगा ताला….. धान खरीदी 5 दिन के लिए बढ़ायी गयी… पढ़िये कैबिनेट के बड़े फैसले…
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By NPG News

रायपुर 8 फरवरी 2020। भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गयी है। मौसम की वजह से लगातार धान खरीदी में आ रहे व्यवधान को देखते हुए राज्य सरकार ने धान खरीदी की तारीख 5 दिन बढ़ा दी है। अब 20 फरवरी तक धान की खरीदी की जायेगी। पहले राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मियाद 15 फरवरी तक रखी थी।

प्रदेश में हुक्का बारों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार को बंद करने का फैसला लिया गया है। हुक्का बारों से लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि वहां स्कूली छात्रों से लेकर कई नाबालिग बच्चों की मौजूदगी दिखती है, इससे समाज में विपरित प्रभाव पड़ता है।

वहीं प्रदेश भर के कुल 49 अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। पिछले साल 50 शराब दुकानों को बंद किया गया था।

डीएमएफ फंड का विस्तार करने को भी आज मंजूरी दी गयी है। अब डीएमएफ फंड की राशि को दूसरे क्षेत्र में भी खर्च किया जा सकेगा। पहले ये शर्तें थी कि डीएमएफ फंड की राशि को उसी जिले में खर्च किया जाना है, लेकिन अब प्रभावित जिलों के साथ पड़ोसी जिलों में भी राशि को खर्च किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री मितान सेवा की होगी शुरुआत। इस सेवा के तहत 100 सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। मितान सेवा योजना आनलाइन होगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक के पूरे फैसले विस्तार से पढिये….

 निर्णय लिया गया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी तक की जावेगी।

 वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

 बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

 राज्य के गन्ना किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया।

 छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया।

 प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।

 खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से समीपस्थ जिले के समस्त क्षेत्र को ‘‘प्रभावित क्षेत्र‘‘ घोषित करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।

 जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचना/निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचना/निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा।

 प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।

 छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्टिताओं एवं विविधताओं को समाहित कर पूर्व से उपयोग किए जा रहे राज्य पुलिस के लिए गठन संकेत/प्रतीक का अनुमोदन किया गया।

 महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में विधि अधिकारियों के 15 पद सजृन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

 नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद आगामी अगस्त माह से योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा आरंभ की जाएगी।

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