ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी.. पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी किया गया है। इसमें आरक्षण की अधिकमत सीमा 25 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन किसी भी स्तर पर अधिकमत सीमा 50 प्रतिशत पहुंचते ही दूसरे वर्ग का आरक्षण जीरो हो जाएगा। क्या है यह पूरा मामला जानने के लिए पढ़िये यह खबर
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