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Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, यद्यपि निलंबन एक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, लेकिन यह व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। जब यह कार्रवाई बिना उचित आधार, सुनवाई के अवसर और द्वेषपूर्ण मंशा के तहत की जाए, तो यह न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो जाती है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने निलंबन आदेश को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य शासन की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना है।
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