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Bilaspur Highcourt News: हाई कोर्ट ने BSP प्रबंधन... ... CG Top News Live: PM मोदी ने किया IIT भिलाई फेस-2 का शिलान्यास, इलाज न मिलने पर गर्भवती की मौत, पढ़ें CG Top News सबसे तेज़

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By News Power Game

Bilaspur Highcourt News: हाई कोर्ट ने BSP प्रबंधन को जारी किए निर्देश, कहा: सात साल से अधिक समय तक नहीं दिखता व्यक्ति, तो माना जाता है मृत

Bilaspur Highcourt News: जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए प्रावधानों का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि एक्ट में दी गई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति सात साल से अधिक समय तक नहीं देखा जाता है तो उसे मृत मान लिया जाता है।

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