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Raipur Ganeshotsav 2025: जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. प्रशासन की ओर से कहा गया है की सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समितियों को अनुमति लेना होगी. रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा
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