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High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है, स्त्रीधन पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी को अपने स्त्रीधन का उपयोग या निपटान अपनी इच्छा से करने का पूरा अधिकार है। इसे वापस लेने पर आपराधिक मामला नहीं बनता। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है।
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