मंत्री कश्यप ने बताया कि .02.2022 को सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद के ग्राम राजपुर, केवारडीह, सरगी, से संबंधित पेड़ों को काटने की अनुमति दी गयी है। ये ग्राम 5वीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत शम्मिलित नहीं है। 21.02.2022 को सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग नगरी के ग्राम करैहा, सांकरा, चिवरी (माल), चिवरी (रै.), कोटरवाही ग्रामों के वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त ग्रामों के वृक्षों को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 241 तथा छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों मे हित) सशोधन अधिनियम 2022 के नियमों के अधीन जारी की गई है। सशोधित अधिनियम अनुसार वृक्षों को काटे जाने हेतु ग्रामसभा की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नही होने के कारण अनुमति नहीं ली गई है। (ख) सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद में 138 एवं अनुविभाग नगरी में 142 कुल 280 भूमि स्वामियों के विरुद्ध राजस्व प्रकरण तैयार किया गया। सिहावा विधान सभा अंतर्गत कुल 125911487/-रू. मुआवजा राशि प्रदाय कि गई। सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभाग कुरूद में 68061609/-रु. एवं अनुविभाग नगरी में 57249878/-रु. कुल 125911487/-रु. मुआवजा राशि प्रदाय कि गई।
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