उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने बताया कि नगर पालिक निगम, रायपुर जोन क्र. 10 अंतर्गत तेलीबांधा चौक से व्ही. आई.पी. चौक तक डिवाईडर का सौंदर्गीकरण कार्य हेतु दिनांक 26.10.2022 को 12 विभिन्न कार्य हेतु अलग-अलग कुल राशि रू. 200.36 लाख लागत का टेण्डर जारी किया गया था। उक्त कार्य हेतु अनटाईट फण्ड से स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्थल पर निर्माण कार्य पूर्व से प्रारंभ होने की जानकारी वार्ड निरीक्षण के दौरान उप अभियंता से प्राप्त हुई। उप अभियंता नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा स्थल पर निर्माण एजेंसी के मालिक का नाम, पता पूछने पर स्थल पर कार्यरत् मजदूरों द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की जिसके कारण एजेंसी का नाम एवं पता नहीं चल पाया। निर्माण के संबंध में समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर जोन क्र. 10 द्वारा जारी की गई निविदा दिनांक 26.10.2022 को आयुक्त महोदय के पत्र क्र. 794/स्टेनो/आयु./2022, रायपुर दिनांक 09.11.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था। (ख) निर्माण एजेंसी, निर्माण लागत एवं अनुमति की जानकारी नगर पालिक निगम, रायपुर के पास नहीं है। निर्माण एजेंसी द्वारा नगर पालिक निगम, रायपुर से अनुमति नहीं ली गई थी। नेशनल हाईवे प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त होने की जानकारी निगम के पास नहीं है। उक्त स्थल नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिसके कारण नगर निगम रायपुर को निर्माण की जानकारी नहीं थी। स्थल निरीक्षण में कार्य प्रारंभ होने की जानकारी प्राप्त होने तथा समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से भी निर्माण कार्य प्रारंभ होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। चूंकि स्थल पर निर्माण एजेंसी का नाम एवं पता स्थल पर कार्यरत मजदूरों से प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण निगम द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। (ग) उक्त स्थल नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रांतर्गत होने से शासकीय नियमों के तहत् कार्यवाही नेशनल हाईवे एथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही की जानी थी।
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