अजय चंद्राकर : पूछा कि विधानसभा सत्र के दिनांक 4 जनवरी, 2023 के परिवर्तित अतारांकित प्र.स. 08 (क्र. 85) के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिक निगम, रायपुर के जोन क्रमांक 10 अंतर्गत तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी चौक तक डिवाईडर सौन्दर्याकरण कार्य हेतु दिनांक 26.10.2022 को कुल कितनी लागत का टेण्डर जारी किया गया था तथा निर्माण कार्य, किस मद की राशि से, कब से, किस एजेंसी द्वारा (उसके मालिक का नाम, पता सहित) प्रारंभ कर दिया गया था ? विभाग को कब (दिनांक 30 नवंबर 2023 की स्थिति में) पता चला कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है? (ख) उक्त निर्माण कार्य किसके द्वारा, कितनी लागत से, किनकी अनुमति से कराया गया और इसके लिये नगर पालिका निगम रायपुर या नेशनल हाईवे प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति ली गयी या नहीं ? यदि नहीं ली गयी तो निर्माणकर्त्ता व्यक्ति/एजेंसी ने निर्माण कैसे कर दिया? निर्माण की जानकाले नगर पालिका निगम/राज्य शासन को कब हुयी? इस प्रकार जबरदस्ती निर्माण (शासकीय निर्माण पर) करने वाले व्यक्ति/ऐजेंसी के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी? (ग) उक्त तरह के निर्माण कराने पर क्या कार्यवाही करने के प्रावधान शासकीय नियमों में हैं?
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