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EPFO Update: नौकरी छूटने पर क्या बंद हो जाता है PF अकाउंट? जानिए EPFO के ब्याज और विड्रॉल के नए नियम

EPFO Update: क्या नौकरी छूटने पर आपका PF अकाउंट बंद हो जाता है? जानिए EPFO के नियम, कितने समय तक ब्याज मिलता है, कब अकाउंट इनएक्टिव होता है और नया EPS विड्रॉल रूल क्या कहता है।

EPFO Update: नौकरी छूटने पर क्या बंद हो जाता है PF अकाउंट? जानिए EPFO के ब्याज और विड्रॉल के नए नियम
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By Ragib Asim

EPFO Update: हर सैलरी पाने वाले कर्मचारी का PF अकाउंट (Provident Fund Account) होता है जिसे EPFO यानी Employees’ Provident Fund Organisation मैनेज करता है। इसमें हर महीने आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है और उतना ही हिस्सा कंपनी की तरफ से भी जोड़ा जाता है। यह रकम आपकी रिटायरमेंट और पेंशन की सुरक्षा के लिए होती है।

नौकरी छूटने पर क्या PF अकाउंट बंद होता है?
अगर आपकी नौकरी चली जाती है या आपने खुद जॉब छोड़ दी है तो PF अकाउंट बंद नहीं होता। जब तक उसमें पैसा जमा है और आपकी उम्र 58 साल से कम है तब तक EPFO उस पर हर साल ब्याज देता है। यानी आपका पैसा सुरक्षित भी है और बढ़ता भी रहेगा बस आप तीन साल तक इसे इनएक्टिव न होने दें।
कितने समय तक मिलता है ब्याज?
EPFO के नियम के मुताबिक अगर तीन साल तक अकाउंट में कोई नया योगदान (contribution) नहीं आता, तो उसे इनऑपरेटिव माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि नौकरी छोड़ने के बाद तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा।
चौथे साल से ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।
उदाहरण के लिए अगर आपने नवंबर 2025 में नौकरी छोड़ी तो नवंबर 2028 तक ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद ब्याज बंद हो जाएगा, लेकिन आपकी जमा रकम सुरक्षित रहेगी।
58 साल के बाद ब्याज क्यों रुक जाता है?
EPFO के अनुसार, 58 साल रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती है। इसके बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है क्योंकि सरकार मानती है कि व्यक्ति को अब अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या उसे पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं कि 58 के बाद PF बैलेंस विड्रॉल या ट्रांसफर कर लेना बेहतर होता है।
बेरोजगारी में PF से पैसा कब निकाल सकते हैं?
अगर आप लंबे समय तक बेरोजगार हैं, तो अब नया नियम लागू है आप अपने PF बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी 25% रकम एक साल बाद निकाल सकते हैं। लेकिन EPS (पेंशन फंड) की रकम अब 2 महीने बाद नहीं, बल्कि 36 महीने बाद ही निकाली जा सकेगी। सरकार का मकसद है कि लोग अपना पेंशन फंड जल्दी खर्च न करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
PF अकाउंट ट्रांसफर करना क्यों सबसे सही तरीका है?
अगर आपने नई नौकरी जॉइन की है तो PF अकाउंट ट्रांसफर कर लेना सबसे समझदारी भरा कदम है। UAN पोर्टल पर कुछ क्लिक में आप अपना पुराना PF बैलेंस नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ब्याज भी लगातार जुड़ता रहेगा और रिटायरमेंट पर एक बड़ी रकम तैयार होगी।
इनएक्टिव PF अकाउंट से क्या दिक्कतें होती हैं?
अगर PF अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है तो कई समस्याएँ होती हैं, ब्याज मिलना बंद हो जाता है। मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल बदलने पर OTP या क्लेम प्रोसेस में परेशानी आती है।
अगर नॉमिनी अपडेट नहीं है, तो पैसे निकालने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए जॉब बदलने या बेरोजगारी के दौरान PF को या तो ट्रांसफर करें या जरूरत हो तो निकाल लें।
आप को बता दें नौकरी छूटने पर आपका PF अकाउंट बंद नहीं होता। तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद यह “इनऑपरेटिव” हो जाएगा। 58 साल के बाद ब्याज रुक जाता है। बेहतर यही है कि आप नई नौकरी में PF ट्रांसफर कर दें या जरूरत हो तो थोड़ा राशि निकाल लें।

Ragib Asim

रागिब असीम – समाचार संपादक, NPG News रागिब असीम एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए खबर सिर्फ़ सूचना नहीं, ज़िम्मेदारी है। 2013 से वे सक्रिय पत्रकारिता में हैं और आज NPG News में समाचार संपादक (News Editor) के रूप में डिजिटल न्यूज़रूम और SEO-आधारित पत्रकारिता का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान अख़बार से की, जहाँ उन्होंने ज़मीन से जुड़ी रिपोर्टिंग के मायने समझे। राजनीति, समाज, अपराध और भूराजनीति (Geopolitics) जैसे विषयों पर उनकी पकड़ गहरी है। रागिब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता और दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है।

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