Holi Dry Day 2026: होली पर कब-कहां बंद रहेंगी शराब की दुकानें? जान लें छत्तीसगढ़, MP से दिल्ली तक की पूरी लिस्ट
शराब प्रेमियों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि होली के दिन शराब की दुकान खुलेगी या फिर बंद रहेगी ? तो चलिए जानते हैं कि होली पर शराब की दुकानें कब-कहां बंद रहेंगी ?

फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
रायपुर 03 मार्च 2026, देशभर में 4 मार्च 2026 को होली का त्योहार मनाया जाएगा। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते और नाचते–गाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में शराब प्रेमियों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि होली के दिन शराब दुकान खुलेगा या बंद रहेगा ? तो चलिए जानते हैं कि होली पर शराब की दुकानें कब-कहां बंद रहेंगी ?
ड्राई डे कब-कब होता है ?
बता दें कि पूरे भारत में मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को ड्राई डे घोषित किया जाता है। इस दिन शराब बेचना और खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। इसके अलावा भारत के अलग-अलग राज्यों में स्थानीय त्योहारों के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से ड्राई डे घोषित किया जा सकता है।
कब और कहां-कहां बंद रहेंगी शराब की दुकान ?
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और दिल्ली में होली के अवसर पर 4 मार्च को शराब की दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान न दुकान, न बार और न ही रेस्टोरेंट में शराब बेची जाएगी। वहीं शराब बेचने या खरीदते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मार्च में कितने दिन बंद रहेगी शराब की दुकान ?
- मार्च में शराब की दुकानें 5 दिन बंद रहेगी।
- 4 मार्च 2026 (बुधवार)- होली- लगभग सभी राज्यों में
- 21 मार्च (शनिवार)- ईद उल फितर- दिल्ली और यूपी
- 23 मार्च (सोमवार)- शहीद दिवस- महाराष्ट्र
- 26 मार्च (गुरुवार)- राम नवमी- दिल्ली, यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र
- 31 मार्च (मंगलवार)- महावीर जयंती- उत्तर भारत
ड्राई डे क्या होता है ?
जब सरकार की ओर से राज्य में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है, उस दिन को ड्राई डे कहा जाता है। यह पाबंदी मुख्य रूप से गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सम्मान बनाए रखने के लिए लगाई जाती है।
ड्राई डे पर शराब पीते-बेचते पकड़े गए तो क्या होगा ?
ड्राई डे के दिन शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी जाती है अगर ऐसे में कोई शराब पीते या फिर बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस अपराध के लिए आबकारी कानूनों के तहत गिरफ्तारी, जुर्माना और जेल भी हो सकती है। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है।
