धमतरी 24 अगस्त 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात नौ बजे तक खुले रखने की अनुमति दिए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में नगरीय क्षेत्रों में स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम छः बजे तक खुले रखने के आदेश दिए गए थे, जिसे निरस्त करते हुए गुमास्ता एक्ट के तहत अब जिले में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात नौ बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है।
साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले में जिम संचालन की अनुमति दिए हैं। उन्होंने शासन द्वारा निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए जिम का संचालन करने के निर्देश जिम संचालकों को दिए गए हैं। साथ ही सादे कागज में संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र के आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी से एग्रीमेंट कर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए…