Begin typing your search above and press return to search.

नायब तहसीलदार की सेवा समाप्ति: हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नायब तहसीलदार की सेवा समाप्ति: हाईकोर्ट ने राजस्व सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
X
By NPG News

बिलासपुर 17 जून 2022। नायब तहसीलदार की सेवा समाप्त करने पर राजस्व विभाग के सचिव,अवर सचिव,कमिश्नर व कलेक्टर को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। महिला नायब तहसीलदार को लंबे समय से अनुपस्थित बता कर विभाग ने उनकी सेवा समाप्त कर दी थी। नायब तहसीलदार ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

रेवती जांगड़े की नियुक्ति राजस्व विभाग में 2013 में नायब तहसीलदार के पद पर हुई थी। उनकी पदस्थापना रायगढ़ जिले में थी। अप्रैल 2022 में उन्हें लम्बे समय से अनुपस्थित बता कर विभाग ने उनकी सेवा समाप्त कर दी थी। जिसके खिलाफ रेवती ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र व्यास की सिंगल बेंच में हुई। जिसमे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दकी ने यह तर्क रखा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करते समय विभाग ने स्वयमेव यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में जो अवकाश लिया था उसे त्यागपत्र मानते हुए सेवा समाप्ति का निर्णय ले लिया। जबकि श्रीमती रेवती जांगड़े ने स्वयं कभी त्यागपत्र नही दिया अपितु वह मेडिकल अवकाश में थी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दकी ने तर्क रखा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर न दिया जा कर और बिना किसी विभागीय जांच के सेवा समाप्ति किया जाना न्यायसंगत नही है। तर्को को सुनने के पश्चात अदालत ने राजस्व विभाग के सचिव,अवर सचिव व बिलासपुर संभाग के कमिश्नर, रायगढ़ कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

Next Story