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शिक्षक (एलबी) के स्थानान्तरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शिक्षक (एलबी) के स्थानान्तरण आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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By NPG News

बिलासपुर। सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक में शासकीय मिडिल स्कूल सोनपुर के शिक्षक (एलबी) बृजेन्द्र कुमार साहू के शासन द्वारा माध्यमिक शाला कैलाशनगर किए गए स्थानान्तरण के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने मन्जूर कर ली है तथा विभाग को नोटिस कर जवाब तलब भी किया है।

इस मामले में 1998 से सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में नियुक्त वृजेन्द्र साहू की पदस्थापना सूरजपुर जिले में हुई थी, जो कि एक सामान्य अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में आता है। वर्ष 2006 में शिक्षक (पंचायत) के पद पर पदोन्नत होने के बाद से वर्तमान में वे अपनी शैक्षणिक सेवाएँ नियमित रूप से देते आ रहे हैं। इस दौरान वर्ष 2018 में इनकी सेवाओं का संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में हो चुका है। 16 सितम्बर 2021 को इन्हें संकुल अकादमिक समन्वयक के रूप में भी नियुक्ति भी दी जा चुकी थी।

किन्तु जून 2022 में राज्य शासन द्वारा एक स्थानान्तरण आदेश यह कहते हुए जारी कर दिया गया कि शासन को संज्ञान मिला है कि माध्यमिक शाला कैलाशनगर, जिला सूरजपुर में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है।

इस ट्रान्सफर आदेश को चुनौती देते हुए इस शिक्षक ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं नरेन्द्र मेहेर के माध्यम से एक याचिका दायर की याचिका में यह आधार लिया गया कि शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जून 2015 में प्रकाशित एक सर्कुलर में यह स्पष्ट दिशानिर्देशित किया जा चुका है कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों की सेवाएँ पूर्ण कर चुके अधिकारियों / कर्मचारियों का स्थानान्तरण केवल सामान्य क्षेत्र में ही करने पर विचार किया जावे। याचिका में 27 जून 2019 वाली स्थानान्तरण नीति का हवाला भी दिया गया कि नीति के पदखण्ड 1.10 में यह प्रावधानित है कि पति-पत्नि को एक ही स्थान पर पदस्थापित किया जावे। याचिकाकर्ता की पत्नि वर्तमान में शिक्षक (एलबी) के पद पर मिडिल स्कूल सोनपुर में ही सेवारत हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क भी था कि संकुल अकादमिक समन्वयन के रूप में नियुक्त याचिकाकर्ता की सेवाओं को उनके मूलपद शिक्षक के पद पर वापसी किए बिना ही सीधे ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता।

याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति जस्टिस आरसीएस सामन्त की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि कैलाशनगर के जिस विद्यालय को शिक्षकविहीन हुए याचिकाकर्ता का सोनपुर से स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया था, याचिकाकर्ता की जानकारी के अनुसार वहाँ शिवभजन सिंह नामक शिक्षक पहले से सेवारत है। उच्च न्यायालय ने इस स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी शासन के स्कूल शिक्ष विभाग के सचिव और ● अवर सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

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