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पुलिस कमिश्नर रायपुर में भी...? भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान, रायपुर में भी अटकलें तेज, पढ़िये कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को मिलते हैं क्या अधिकार...

पुलिस को दंडाधिकारी अधिकार मिल जाते हैं। अभी प्रतिबंधात्मक धारा जैसे छोटे अपराधों को लेकर उसे एसडीएम और तहसीलदार की कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार एसडीएम और तहसीलदार तुरंत जमानत दे देते हैं और पुलिस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती।

पुलिस कमिश्नर रायपुर में भी...? भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू करने का ऐलान, रायपुर में भी अटकलें तेज, पढ़िये कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को मिलते हैं क्या अधिकार...
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By NPG News

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रायपुर, भोपाल, 21 नवंबर 2021। मध्यप्रदेश से एक अहम खबर आ रही है...मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सूबे के दो शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान किया है। ये दो शहर होंगे, भोपाल और इंदौर। एक राज्य की राजनीतिक राजधानी है और दूसरा बिजनेस कैपिटल।

शिवराज सिंह ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दोनों शहरों का दायरा बढ़ रहा है। लिहाजा, अपराधों पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करना जरूरी है। जाहिर है, कमिश्नर सिस्टम प्रभावशील होने पर पुलिस को काफी अधिकारी मिल जाते हैं।

रायपुर में भी कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर विचार चल रहा। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने की घोषणा के बाद अब रायपुर में भी कमिश्नर प्रणाली की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल, पुलिस कमिश्नर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी चाह रहे थे लेकिन, नौकरशाही उन्हें समझाने में कामयाब रही कि नए राज्य में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की अभी जरूरत नहीं।

कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को मिलते हैं ये अधिकार

1. पुलिस को दंडाधिकारी अधिकार मिल जाते हैं। अभी प्रतिबंधात्मक धारा जैसे छोटे अपराधों को लेकर उसे एसडीएम और तहसीलदार की कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार एसडीएम और तहसीलदार तुरंत जमानत दे देते हैं और पुलिस चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती। कमिश्नर सिस्टम में सीएसपी याने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार मिल जाते हैं।

2. एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस एसडीएम या तहसीलदार पर निर्भर रहती है। क्योंकि मुआवजा देने का अधिकार उसी के पास है। हादसे के बाद जब विरोध, प्रदर्शन या चक्का जामा होता है तो पुलिस को तहसीलदार को बुलाने में पसीने छूट जाते हैं। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को मुआवजा देने का अधिकार मिल जाता है।

3. आर्म्स एक्ट के तहत गन लायसेंस और कार्रवाई करने का पावर अभी कलेक्टर के पास है। कमिश्नर सिस्टम में ये अधिकार पुलिस को मिल जाते हैं।

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