Begin typing your search above and press return to search.

नोटिस: सहायक शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना न कर जारी की गई वरिष्ठता सूची पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग व अन्य को नोटिस किया जारी...

नोटिस: सहायक शिक्षकों की पूर्व सेवा की गणना न कर जारी की गई वरिष्ठता सूची पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग व अन्य को नोटिस किया जारी...
X
By NPG News

बिलासपुर 11 जून 2022। कोरिया जिले मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में शासकीय प्राथमिक शाला बेलबहरा की सहायक शिक्षक शबनम खातून द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मामला इस प्रकार था कि इस सहायक शिक्षक शबनम खातून की प्रारम्भिक नियुक्ति वर्ष 2005 में नगरीय निकाय के स्कूल में हुई थी। इन्होंने नगर निगम आयुक्त, चिरमिरी से अनापत्ति प्राप्त कर सहायक शिक्षक (पंचायत) के रूप में वर्ष 2010 में पुनर्नियुक्ति ली थी। राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान हेतु अपनी सेवाओं की गणना प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से न कर पश्चातवर्ती नियुक्ति तिथि से करने से क्षुब्ध होकर शबनम खातून ने वर्ष 2018 में एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना कर पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने के आदेश विभाग को दिए थे।

हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में इस याचिकाकर्ती को प्रारम्भिक नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए विभाग ने पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया । लेकिन सहायक शिक्षकों की शिक्षक (एलबी) के पदों पर प्रमोशन कार्यवाही में विभाग द्वारा 01 अप्रेल 2021 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में शबनम खातून की पूर्व सेवाओं की गणना नहीं की जाकर पश्चात्वर्ती नियुक्ति - तिथि से गणना करने के कारण इनका चयन प्रमोशन के लिए वरिष्ठता लिस्ट में इनसे भी जूनियर सहायक शिक्षकों का नाम, जो 2005 के बाद नियुक्त हुए थे, इनके नाम के ऊपर के अनुक्रमांकों में आ गया था ।

क्षुब्ध होकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेन्द्र मेहेर के माध्यम से चुनौती देते हुएयाचिका दायर करवाई थी। माननीय उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सचिव- स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक- लोक शिक्षण रायपुर, संयुक्त संचालक- सरगुजा सम्भाग, जिला शिक्षा अधिकारी- बैकुण्ठपुर कोरिया, खण्ड शिक्षा अधिकारी - मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया को नोटिस कर जवाब तलब किया । हाईकोर्ट उत्तरवादियों के विभागीय जवाब के आने के बाद शिक्षक एलबी के प्रमोशन आदेश के रोक पर विचार करेगी।

Next Story