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Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: ओपीएस और एनपीएस पर विधानसभा में सवाल: विकल्‍प बदलने के प्रश्‍न पर वित्‍त मंत्री चौधरी ने दिया यह जवाब...

Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: सरकारी कर्मचारियों की ओल्‍ड और न्‍यू पेंशन स्‍कीम को लेकर विधानसभा में सवाल हुआ। इस पर वित्‍त मंत्री चौधरी ने सरकार की तरफ से स्थिति स्‍पष्‍ट की।

Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: ओपीएस और एनपीएस पर विधानसभा में सवाल: विकल्‍प बदलने के प्रश्‍न पर वित्‍त मंत्री चौधरी ने दिया यह जवाब...
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By Sanjeet Kumar

Monsoon Session of CG Vidhan Sabha: रायपुर। एनपीएस का विकल्‍प चुन चुका सरकारी कर्मचारी अब ओपीएस में शामिल हो सकता है। यह सवाल आज विधानसभा में पूछा गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल की तरफ से पूछे गए इस प्रश्‍न का वित्‍त मंत्री चौधरी ने जवाब दिया है।

उमेश पटेल ने पूछा कि प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर ओ.पी.एस. पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है? ओ.पी.एस. पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? कितनी राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी है? सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओ.पी.एस. योजना के तहत गणना की जा रही है तो कौन से तिथि से गणना की जा रही है? वर्तमान में 2005 से पूर्व नियुक्त एवं ओ.पी.एस. लागू होने के पश्चात् ऐसे कर्मचारी, जिनको 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, ऐसे कर्मचारियों को ओ.पी.एस. लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कब से की जा रही है? कुछ शासकीय कर्मचारी ऐसे हैं, जो विकल्प फार्म में भरते समय किसी कारण से एन.पी.एस. भर दिये हैं, परंतु ओ.पी.एस. योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कार्ययोजना है?

इस प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में वित्‍त मंत्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना 11 मई 2022 द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना 01.11.2004 से बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना 11 मई 2022 और अधिसूचना 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन के लिए प्रावधान किये गये है। पी.एफ.आर.डी.ए. से कुल राशि रूपये 20160 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त होना है।

वित्‍त मंत्री ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 अनुसार तथा एन.पी.एस. चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एन.पी.एस. योजना के प्रावधान अनुसार होता है। पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पदग्रहण तिथि से गणना की जा रही है।

ऐसे कर्मचारी जिनको वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, उसके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। उन्‍होंने यह भी स्‍पष्‍ट किया कि शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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