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महिला वकील से रेप: IAS व पूर्व विधायक पर कोर्ट ने दिए एफआईआर के निर्देश

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महिला वकील से रेप: IAS व पूर्व विधायक पर कोर्ट ने दिए एफआईआर के निर्देश
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By NPG News

एनीपीजी डेस्क। महिला वकील से रेप के मामले में बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर एफआईआर के निर्देश एक स्थानीय अदालत ने दिए हैं। संजीव हंस 1997 बैच के बिहार कैडर के अफसर है और वर्तमान में ऊर्जा सचिव के पद पर है। साथ ही अदालत ने राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर भी एफआईआर के निर्देश दिए हैं।

महिला अधिवक्ता ने दो साल पहले पूर्व विधायक गुलाब यादव व आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर रेप का आरोप लगाया था। महिला अधिवक्ता के अनुसार महिला आयोग का सदस्य बनाने का लालच देकर 6 साल पहले तत्कालीन विधायक गुलाब यादव ने उसे पटना के रुकनपुरा स्थित अपने फ्लैट पर बुलाया था। वहां उसके साथ रेप कर उसका वीडियो भी विधायक ने बना लिया था। विधायक ने घटना की जानकारी किसी को न देने और शादी करने की बात कही थी। महिला वकील के अनुसार गुलाब यादव संजीव हंस के लिए लाइजनिंग करता है और ब्लैकमेल कर दिल्ली के एक होटल में बुलाया। यहां नशीला पदार्थ देकर संजीव हंस व गुलाब यादव ने उसके साथ रेप किया। महिला वकील का दावा है कि इसके बाद आईएएस संजीव हंस ने उसके साथ कई बार रेप किया जिससे वह प्रेग्नेंट भी हुई। पर संजीव हंस ने उसका अबॉर्शन करवा दिया। दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर उसका एक बच्चा भी हुआ जो चार साल का है और यह संजीव हंस का ही है। डीएनए टेस्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा।

महिला ने परेशान होकर 2021 में पटना पुलिस को आईएएस व विधायक के खिलाफ एफआईआर करवाने कई बार आवेदन दिया। पर आईएएस व पूर्व विधायक के प्रभाव से एफआईआर दर्ज नही हो रही थी। जिस पर महिला अधिवक्ता ने दानापुर के सीजेएम कोर्ट में एफआईआर के लिए परिवाद लगाया। जिस पर सीजेएम कोर्ट ने परिवाद जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। पर पुलिस ने रिपोर्ट ही पेश नही की फिर भी दानापुर की सीजेएम कोर्ट ने परिवाद को खारिज भी कर दिया। जिस पर पीड़िता ने पटना हाईकोर्ट में याचिका लगा कर अवैधानिक तरीके से परिवाद निरस्त करने का मामला उठाया। हाईकोर्ट ने सुनवाई कर दानापुर के एसीजेएम को फिर से उचित सुनवाई के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को भी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

पुलिस ने अदालत में पेश अपनी जांच रिपोर्ट में आईएएस का महिला के साथ होटल में मौजूद होने समेत कई तथ्य रखें। महिला ने अदालत को बताया कि उसके पास आईएएस संजीव हंस के साथ बातचीत का ऑडियो रिकार्डिंग है। जिसमे आईएएस संजीव हंस ने माना है कि महिला का बच्चा उन्ही का है। डीएनए जांच में सच सामने आ जायेगा। साथ ही महिला ने अपनी व अपने बच्चे की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। अदालत के निर्देश के बाद जल्द ही पुलिस आईएएस व पूर्व विधायक पर एफआईआर दर्ज कर लेगी।

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