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IPS GP Singh: IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्‍ता साफ: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका

IPS GP Singh: छत्‍तीसगढ़ कैडर के आईपीएस जीपी सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इसके साथ ही जीपी सिंह की पुन: बहाली का रास्‍ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब केंद्री सरकार को जीपी सिंह की पुन: नियुक्ति का आदेश जारी करना पड़ेगा।

IPS GP Singh: IPS जीपी सिंह की बहाली का रास्‍ता साफ: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका
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By Sanjeet Kumar

IPS GP Singh: रायपुर। आईपीएस जीपी सिंह की फिर से बहाली के कैट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जीपी सिंह को बहाल करना केंद्र सरकार की मजबूरी हो गई है।

बता दें कि आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को अनिवार्य सेवा निवृत्ति देते हुए सेवा से बाहर कर दिया था। जीपी सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले को कैट में चुनौती दी थी। जहां से जीपी सिंह को राहत मिल गई, लेकिन उनके खिलाफ भयादोहन, आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज था। इसी साल नवंबर में हाईकोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया था।

इस बीच कैट के निर्देश के आधार पर राज्‍य सरकार ने जीपी सिंह को बहाल करने का प्रस्‍ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज फैसला आया है।

जीपी सिंह के खिलाफ किन-किन मामलों में दर्ज हुआ था एफआईआर, कैट ने कब जारी किया था बहाली का आदेश, सहित जीपी सिंह से जुड़ी पूरी खबर जानने के लिए यहां क्लिक करें

Sanjeet Kumar

संजीत कुमार: छत्‍तीसगढ़ में 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय। उत्‍कृष्‍ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए 2018 में छत्‍तीसगढ़ विधानसभा से पुरस्‍कृत। सांध्‍य दैनिक अग्रदूत से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद हरिभूमि, पत्रिका और नईदुनिया में सिटी चीफ और स्‍टेट ब्‍यूरो चीफ के पद पर काम किया। वर्तमान में NPG.News में कार्यरत। पंड़‍ित रविशंकर विवि से लोक प्रशासन में एमए और पत्रकारिता (बीजेएमसी) की डिग्री।

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